गैंगेस्टर के आरोपी को ढाई साल कैद की सजा:मिर्जापुर न्यायालय ने लगाया 5 हजार का जुर्माना
मिर्जापुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष 6 माह का कारवास सुनाया। इसके अलावा पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटना होगा। आरोपी सूरज कसेऱा पुत्र देवी प्रसाद कसेरा कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमलहा का निवासी बताया गया है। कोतवाली कटरा पर गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने पैरवी की। गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी उमाकान्त तिवारी, विवेचक निरीक्षक राजीव रंजन उपाध्याय, कोर्ट मुहर्रिर उप निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी सिकन्दर चौहान ने पैरवी की। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय SPL(J) गैगस्टर एक्ट चन्द्र गुप्त यादव ने थाना कोतवाली कटरा पर 2022 में दर्ज मामले के आरोपी को 2 वर्ष 6 माह की कारावास एवं पांच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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