चाइनीज मांझा प्रयोग करने वाले चार गिरफ्तार:कानपुर में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कर रहे थे; सूचना मिलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध होने के बावजूद धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है और लोग इसे पतंगबाजी में प्रयोग भी कर रहे हैं। कोहना पुलिस को पतंगबाजी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली। जिसपर पुलिस ने दबिश मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोहना इंस्पेक्टर के अवधेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि कल्लूपुरवा गांव में चार लोग चाइनीज मांझा के साथ पतंगबाजी करते हैं और भारी मात्रा में चाइनीज मांझा भी भंडरण किए हैं। इसी पर पुलिस टीम को भेजकर छापेमारी की गई। वहां पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। चाइनीज मांझा पर पहले से लगा है प्रतिबंध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने चाइनीज मांझे पर वर्ष 2017 में पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद कहा गया था इसे बेचने वालों के विरुद्ध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम्) के तहत कार्रवाई की जाए। यदि किसी के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी तो उसे पांच साल की सजा या एक लाख जुर्माना हो सकता है।

Nov 17, 2024 - 20:00
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चाइनीज मांझा प्रयोग करने वाले चार गिरफ्तार:कानपुर में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कर रहे थे; सूचना मिलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार
चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध होने के बावजूद धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है और लोग इसे पतंगबाजी में प्रयोग भी कर रहे हैं। कोहना पुलिस को पतंगबाजी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली। जिसपर पुलिस ने दबिश मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोहना इंस्पेक्टर के अवधेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि कल्लूपुरवा गांव में चार लोग चाइनीज मांझा के साथ पतंगबाजी करते हैं और भारी मात्रा में चाइनीज मांझा भी भंडरण किए हैं। इसी पर पुलिस टीम को भेजकर छापेमारी की गई। वहां पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। चाइनीज मांझा पर पहले से लगा है प्रतिबंध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने चाइनीज मांझे पर वर्ष 2017 में पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद कहा गया था इसे बेचने वालों के विरुद्ध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम्) के तहत कार्रवाई की जाए। यदि किसी के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी तो उसे पांच साल की सजा या एक लाख जुर्माना हो सकता है।

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