छात्रा से छेड़खानी-मारपीट पर 3 साल की सजा:पीड़िता की मां ने दरज कराया था केस, कोर्ट ने लगाया 2 हाजर रुपए का जुर्माना
मिर्जापुर में विद्यालय से लौटते समय छात्रा के साथ छेड़खानी और मारपीट करने के आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की सजा और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। आरोपी अहरौरा थाना क्षेत्र के बेलखरा गांव निवासी मंगल पुत्र सिद्धार्थ को न्यायालय ने सजा सुनाई। अहरौरा थाना में पीड़िता की माँ ने कई माह से परेशान कर रहे बदमाश के खिलाफ 3 मई 2018 में शिकायत दर्ज कराया था। अहरौरा थाना पर नाबालिग के साथ छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में मामला दर्ज कर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश कर गवाही करायी गयी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार राय ने दोषसिद्ध आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। थाना अहरौरा में पीड़िता की मां ने नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। बताया की उनकी बेटी स्कूल से घर आते समय रास्ते में पीछा कर छेड़खानी व मारपीट करने का आरोप लगाया। जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मामला दर्ज किया गया। विभिन्न धारा सहित पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। विवेचना प्रारम्भ की गई। दोषी को 3 साल की सजा और 2 हजार अर्थदण्ड नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नाबालिग के साथ छेड़खानी सम्बन्धित घटना को प्राथमिकता देते हुए पैरवी सेल को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी पंचम यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी शिवानी सिंह ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दोषी को 3 साल की सजा और 2 हजार अर्थदण्ड लगाया है।
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