जालौन में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:नाबालिग को भगा ले गया था, कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया
जालौन के एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल पहले हुए रेप मामले में आरोपी युवक आदर्श कुमार को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उसे 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था, वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने नाबालिग को किया था बरामद इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग लड़की को आरोपी युवक से बरामद किया था और मेडिकल परीक्षा कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। नाबालिग ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आदर्श कुमार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने उसे 20 साल की सश्रम सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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