दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा:एक लाख रुपये व बाइक की मांग पूरी न होने पर फंदे से लटकाया था
दहेज में एक लाख रुपये व बाइक की मांग पूरी न करने पर पत्नी फंदे से लटका कर मारने के मामले में एडीजे–11 की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित परिजनों ने ससुरालीजनों के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ससुरालीजनों ने आत्महत्या बताया था यशोदा नगर निवासी रश्मि की शादी 28 जनवरी 2013 को जूही गढ़ा निवासी राजकुमार जायसवाल के साथ हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 को रश्मि का शव फंदे से लटका मिला था। मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो ससुरालीजनों ने आत्महत्या करने की बात कही थी। मारपीट कर घर से निकाला था मृतका के भाई आशीष जायसवाल ने दहेज में एक लाख रुपये की अतिरिक्त मांग पूरी करने पर ससुरालीजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। आरोप था कि मई 2013 में उसकी बहन को ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। कोर्ट ने सुनाया फैसला आशीष की तहरीर पर जूही पुलिस ने पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे–11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आरोपी पति राजकुमार को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई।
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