खनिज अधिकारी, SDM और सीओ सिटी ने संयुक्त रूप से दो मौरंग खदानों पर 50 लाख का जुर्माना लगाया: देखें अधिक! (IndiaToday)
मौरंग के अवैध खनन पर अलग-अलग खदानों पर 50 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बीते दिनों मरौली खदान की खंड संख्या 5 में 1703 घन मीटर पर 54 लाख 19 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। खनिज अधिकारी, एसडीएम और सीओ सिटी ने संयुक्त रूप से जांच की थी। आपको बता दें कि मरौली खंड संख्या 1 में कुछ रकबा 17.2802 हैक्टेयर है। ये प्रशांत कुमार गुप्ता निवासी गांधी नगर महोबा में स्वीकृत है। खान निरीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व एसडीएम ने जांच की तो पाया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1403 घन मीटर का अतिरिक्त खनन किया गया। जिसके ऊपर 12,62,700 का जुर्माने की नोटिस दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बांदा तहसील पथरी खदान 3 मयूर बॉक्साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रवीश ग़मबर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से पट्टा है। आवंटित पर 3373 घन मीटर हुए अतिरिक्त खनन पर 30 लाख 38 हजार 700 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि अभी इसी महीने खदानों में खनन चालू हुआ है और खनन चालू होते ही पट्टेधारकों ने अपने खनन क्षेत्र से हटकर बाहर खनन कर रहे जिस पर जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अवैध खनन के मामले में खनिज अधिकारी अवैध खनन होने से नहीं रोक पा रहे हैं।
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