नाबालिग का शोषण करने वाले को 20 साल की सजा:कोर्ट ने एक लाख का लगाया जुर्माना, परिजनों से भी मारपीट की थी
श्रावस्ती न्यायालय ने नाबालिग के साथ अनैतिक कार्य करने और उसके परिजनों से मारपीट करने के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली भिनगा पर 6 दिसंबर 2022 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दरअसल पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन,शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो जनपद श्रावस्ती ने थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट बनाम संदीप कुमार यादव को नाबालिग लड़के के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप था। कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई वादिनी के पूछने पर उसके साथ मार-पीट करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस मामले में कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी को एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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