निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं, फिर भी दे सकेंगे वोट:डीएम ने निर्वाचान आयोग की तरफ से जारी अन्य दस्तावेजों की दी जानकारी
फूलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के दौरान वोटरों को अपने साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र भी रखना होता है। लेकिन कई बार फोटो पहचान पत्र नहीं होने से लो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। ऐसे में आयोग की तरफ से इसका विकल्प वोटरों को दिया गया है। इसको लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ फोटो पहचान दस्तावेजों की सूची जारी की है। इन वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का कर सकते हैं उपयोग - आधार कार्ड - मनरेगा जॉब कार्ड - बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक - श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड - ड्राइविंग लाइसेंस - पैन कार्ड - एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड - भारतीय पासपोर्ट - फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज - केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र - सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र - यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
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