नैनीताल जिला पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दो दिनों में पेश करने का दिया आदेश
रैबार डेस्क: बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला अभी... The post नैनीताल जिला पंचायत चुनाव- हाईकोर्ट ने कहा, दो दिन में शपथ पत्र पेश करे चुनाव आयोग appeared first on Uttarakhand Raibar.

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दो दिनों में पेश करने का दिया आदेश
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कम शब्दों में कहें तो, बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला अभी भी गंभीर विवादों में उलझा हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर विचार करते हुए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट की सुनवाई का महत्वपूर्ण निर्णय
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट दो दिनों के भीतर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करे। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह और नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीना की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगा। हालांकि, आयोग के जवाब में कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
पुनर्मतदान की मांग और घटनाक्रम
जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट द्वारा हाईकोर्ट में 20 अगस्त को पुनर्मतदान की मांग की गई थी। उनकी याचिका में यह आरोप लगाया गया कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान एक बैलेट पेपर में टेंपरिंग की गई थी, जिससे चुनाव का परिणाम अनधिकृत हो गया। सरकार की ओर से उठाई गई दलील यह थी कि याचिका दायर करने वाली खुद इस पद के लिए चुनाव में नहीं थीं, इसलिए उनकी याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।
हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, वह जीतने वाले सदस्य हैं और इस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। चुनाव के दिन हंगामे के चलते कई सदस्यों के लापता होने की घटनाओं ने पूरे चुनाव को और अधिक विवादास्पद बना दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों को किडनैप किया।
मतगणना का विवाद और चुनाव परिणाम
नैनीताल जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद मतदान समय बढ़ाने का निर्णय लिया और मतगणना का कार्य रात में वीडियोग्राफी के साथ किया गया। हालाँकि, चुनाव परिणामों को घोषित नहीं किया गया और इसे डबल लॉकर में रखा गया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त को चुनाव परिणामों की घोषण की, जिसमें भाजपा की दीपा दर्मवाल एक वोट से विजयी रहीं। कांग्रेस ने इस पर भी मतपत्र में टेंपरिंग का आरोप लगाया है।
निष्कर्ष
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव ने एक बार फिर से चुनावी विवादों और कानूनी लड़ाइयों को जन्म दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में इस मुद्दे से जुड़े निर्णय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना है। इस मामले पर निरंतर नजर रखना आवश्यक है, ताकि देखा जा सके कि न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है।
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टीम इंडिया टुडे - पुनम खंडेलवाल
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