नोएडा के रेजिडेंशियल सोसाइटी में कॉमर्शियल एक्टिविटी बैन:DM ने कहा- अवैध रूप से बने प्रतिष्ठान करें बंद; बनाए डिजास्टर्स मैनेजमेंट प्लान

झांसी के अस्पताल में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। नोएडा में सैकड़ों हाईराइज इमारत , अस्पताल, पब , रेस्टोरेंट, मॉल है। इनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। यदि किसी कारण से यहां आग जैसी कोई घटना होती है तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए ज़रुरी है सभी का एक डिजास्टर्स प्लान होना चाहिए। हाईराइज सोसाइटियों में ये प्लान अनिवार्य होना चाहिए। ये निर्देश डीएम ने दिए। डीएम ने साफ कहा कि यहां रेजिडेशियल सोसाइटी में किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तत्काल बंद कराया जाए। बता दे नोएडा में कई सोसाइटी के कॉमन एरिया में अवैध रूप से बाजार लगता था। जिसमें कई बार आग की लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठान कराए जाए बंद डीएम ने कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो भी प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी या नियमों की अनदेखी कर बनाए और संचालित किए जा रहे है। उनको नोटिस देकर बंद किया जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 100 से ज्यादा रेजिडेंशियल सोसाइटी है। यहां किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कारखाने, प्रतिष्ठान, मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज होम मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध चल रहे है, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी किया जाए। बेसमैंट कार्य के दौरान लगाए डिस्प्ले बोर्ड डीएम ने कहा कि यदि कही भी बेसमैंट का काम किया जा रहा है तो उसके बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। जिसमें आपात काल स्थिति में बचाव के लिए विवरण लिखा हो। बेसमैंट में कितने लोग काम कर रहे है। उनका पूरा विवरण भी होना चाहिए। क्या बनाया जा रहा है साथ ही आपात काल के नंबर भी डिस्प्ले पर होने चाहिए। शहर में चलाए अभियान डीएम मनीष वर्मा ने स्पष्ट कहा कि जनपद के कारखाने, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, रेजिडेंशियल सोसाइटी आदि में आग से बचाव सभी स्थानों पर अभियान चलाकर अग्निशमन यंत्र की जांच कराई जाए। अस्पतालों में अग्निशमन काम कर रहे है या नहीं इसकी जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Nov 21, 2024 - 06:45
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नोएडा के रेजिडेंशियल सोसाइटी में कॉमर्शियल एक्टिविटी बैन:DM ने कहा- अवैध रूप से बने प्रतिष्ठान करें बंद; बनाए डिजास्टर्स मैनेजमेंट प्लान
झांसी के अस्पताल में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। नोएडा में सैकड़ों हाईराइज इमारत , अस्पताल, पब , रेस्टोरेंट, मॉल है। इनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। यदि किसी कारण से यहां आग जैसी कोई घटना होती है तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए ज़रुरी है सभी का एक डिजास्टर्स प्लान होना चाहिए। हाईराइज सोसाइटियों में ये प्लान अनिवार्य होना चाहिए। ये निर्देश डीएम ने दिए। डीएम ने साफ कहा कि यहां रेजिडेशियल सोसाइटी में किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तत्काल बंद कराया जाए। बता दे नोएडा में कई सोसाइटी के कॉमन एरिया में अवैध रूप से बाजार लगता था। जिसमें कई बार आग की लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठान कराए जाए बंद डीएम ने कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो भी प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी या नियमों की अनदेखी कर बनाए और संचालित किए जा रहे है। उनको नोटिस देकर बंद किया जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 100 से ज्यादा रेजिडेंशियल सोसाइटी है। यहां किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कारखाने, प्रतिष्ठान, मॉल, हॉस्पिटल, मैरिज होम मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध चल रहे है, उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोटिस जारी किया जाए। बेसमैंट कार्य के दौरान लगाए डिस्प्ले बोर्ड डीएम ने कहा कि यदि कही भी बेसमैंट का काम किया जा रहा है तो उसके बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए। जिसमें आपात काल स्थिति में बचाव के लिए विवरण लिखा हो। बेसमैंट में कितने लोग काम कर रहे है। उनका पूरा विवरण भी होना चाहिए। क्या बनाया जा रहा है साथ ही आपात काल के नंबर भी डिस्प्ले पर होने चाहिए। शहर में चलाए अभियान डीएम मनीष वर्मा ने स्पष्ट कहा कि जनपद के कारखाने, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, रेजिडेंशियल सोसाइटी आदि में आग से बचाव सभी स्थानों पर अभियान चलाकर अग्निशमन यंत्र की जांच कराई जाए। अस्पतालों में अग्निशमन काम कर रहे है या नहीं इसकी जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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