पांच साल बाद भी सिर पर नहीं मिली छत:कानपुर में पीड़िता के रियल स्टेट फर्म ने हड़पे रुपए; पांच साल बाद दर्ज हुई रिपोर्ट
कानपुर में एक पीड़िता के रुपए एक रियल स्टेट फर्म ने हड़प लिए। पीड़िता ने उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए सभी अधिकारियों के यहां चक्कर काटे। जांच पर जांच हुई मगर कोई भी उसे न्याय नहीं दिला सका। आखिर में पांच साल बाद नजीराबाद पुलिस ने उसकी सुन ली और अब सन 2024 में उसकी एफआईआर नजीराबाद थाने में दर्ज हो सकी है। पुलिस के मुताबिक महिला से रुपए लेन देन से जुड़े दस्तावेज मंगाए गए हैं। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गांधी नगर पी रोड निवासी रंजना शर्मा के पति संतोष शर्मा प्राइवेट नौकरी करते थे। तबियत खराब होने के कारण उनकी नौकरी चली गई। रंजना के मुताबिक उन्होंने अपने पति के नाम से वियाण्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की रियल स्टेट फर्म जो कि लाजपत नगर से संचालित होती है उसमें एक जमीन के लिए किश्तों में पैसे लगाए। पीड़िता बताती है कि चेयरमैन जितेन्द्र कुमार द्वारा सस्ती किश्तों में प्लॉट की स्कीम निकाली थी। 1 फरवरी 2016 से रंजना शर्मा ने किश्ते देना शुरू किया। जो कि 1500 रुपए थी। ढाई साल में पूरी होनी थी किश्त रंजना के मुताबिक किश्त ढाई साल में पूरी होनी थी और उसके एवज में उन्हें सनिगवां चकेरी में एक प्लॉट मिलना था। मगर ऐसा नही हुआ। पीड़िता के मुताबिक जब उन्होंने एक साल किश्त जमा करने के बाद चेयरमैन से बात की तो तो उसने कहा कि अभी आपको सर्टीफिकेट नम्बर 06958 दिया जाएगा। प्लॉट आपके नाम बुक है और ढाई साल बाद इसके पक्के कागज दूंगा। पीड़िता के मुताबिक किश्ते खत्म हो गई मगर कोई कागज आज तक नहीं मिल सके कानूनी कार्रवाई के लिए शुरू हुआ संघर्ष पीड़िता के मुताबिक आरोपी फर्म और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए पुलिस के पास पहुंची मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। साल दर साल वह लगातार थाने से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाती रही मगर उनके कागज देखने के साथ ही अधिकारी उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर चलता कर देते थे। पीड़िता के मुताबिक हर बार जांच होती थी और नतीजा कुछ नहीं निकलता था। पीड़िता के मुताबिक वह फर्म के चक्कर लगाती तो चेयरमैन उन्हें गालियां देते और कहते थे कि अब आई तो जान से मार देंगे अब दर्ज हुई रिपोर्ट एसओ नजीराबाद अमान सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रियल स्टेट फर्म और उसके चेयरमैन के खिलाफ अमानत में खयानत, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। एसओ के मुताबिक उन्हें जानकारी नहीं कि पहले पीड़िता की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीसीपी ने जांच कराई थी। जिसकी प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
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