पूर्व मंत्री सोनम किन्नर ने हाईकोर्ट में की बहस:मुकदमा निरस्त, सुल्तानपुर में था सरकारी सम्पत्ति के कब्जे का विवाद
पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे मुकदमे में स्वयं पर लगे आरोपों को लेकर खुद बहस किया। हाईकोर्ट ने सुलह के आधार पर सारी कार्रवाई निरस्त कर दी। उन सहित दो लोगों पर सरकारी सम्पत्ति के नुकसान अवैध अतिक्रमण सहित कई धाराओं में मुकदमा चल रहा है। सोनम किन्नर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और सुनवाई हुई तो खुद ही बहस करने लगी। उन्होंने कहा कि कोतवाली नगर में उनके व एक अन्य के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर एफआईआर लिखी गई। गलत विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र के साथ एक सुलहनामा भी दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकरण में सुलह हो गई है। चबूतरा बनाकर झंडा लगाकर किया था पूजा पाठ न्यायालय में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता शैलेश पाठक ने न्यायालय को बताया कि दोनों पक्ष ने सुलह कर लिया है। जिस पर न्यायामूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने सीजेएम के समक्ष विचाराधीन मुकदमा की कार्रवाई निरस्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि कि शहर के ठठेरी बाजार चौराहे पर (जहां पर अब महाराज अहिबरन की प्रतिमा लगी है) 2019 में वहीं सोनम किन्नर ने चबूतरा बनाकर झंडा लगाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। सोनम के कब्जे में नहीं है स्थान जिसका आसपास के लोगों ने विरोध किया था। विवाद बढ़ा तो मारपीट तक की नौबत आ गई थी। उसी प्रकरण में एफआईआर लिखाई गई थी। हालांकि अब वह स्थान सोनम के कब्जे में नहीं है। इसीलिए दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया है।
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