बहराइच में शांति भंग करने वालों पर प्रशासन का चाबुक:डीएम ने चार लोगों पर  गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर 6 महीने के लिए किया जिलाबदर

बहराइच में शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने चार अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह के लिए जिले से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले की सीमाओं में इन अपराधियों की एंट्री पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। जिलाधिकारी मोनिका रानी का सख्त आदेश है कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने थाना मोतीपुर के मटेहीकलां गांव निवासी राकेश उर्फ रामकेस, राम उग्रह, थाना पयागपुर के गुलहरिया दा. त्रिकोलिया गांव के रहने वाले राम प्यारे और रमेश कुमार पर धारा 3(1) गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि ये अपराधी जिले की सीमा में दाखिल न हो सकें, ताकि जिले की शांति और सुरक्षा बनी रहे। प्रशासनिक निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि यदि ये अपराधी जिले में प्रवेश करते पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।

Nov 9, 2024 - 08:20
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बहराइच में शांति भंग करने वालों पर प्रशासन का चाबुक:डीएम ने चार लोगों पर  गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर 6 महीने के लिए किया जिलाबदर
बहराइच में शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने चार अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह के लिए जिले से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले की सीमाओं में इन अपराधियों की एंट्री पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। जिलाधिकारी मोनिका रानी का सख्त आदेश है कि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने थाना मोतीपुर के मटेहीकलां गांव निवासी राकेश उर्फ रामकेस, राम उग्रह, थाना पयागपुर के गुलहरिया दा. त्रिकोलिया गांव के रहने वाले राम प्यारे और रमेश कुमार पर धारा 3(1) गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि ये अपराधी जिले की सीमा में दाखिल न हो सकें, ताकि जिले की शांति और सुरक्षा बनी रहे। प्रशासनिक निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि यदि ये अपराधी जिले में प्रवेश करते पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।

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