भांजे का अपहरण कर हत्या के आरोपी मामा को उम्रकैद:बुलंदशहर कोर्ट ने सुनाई सजा, 57 हजार जुर्माना भी, 2016 में हुई थी वारदात

बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में 2016 में 9 वर्षीय भांजे का अपहरण करने और फिरौती के लिए हत्या कर देने के मामले में आरोपी मामला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 57 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... एडीजीसी विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 12 सितंबर 2016 की है, जब पीड़ित बालक मोहल्ले में ऊंट देखने गया था। इसके बाद वह लौटकर नहीं आया। पीड़ित के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि ताहिर, जो पीड़ित बालक का मामा था, ने उसे साइकिल पर बैठाकर अगवा कर लिया। फिर बालक को खुर्जा देहात स्थित हजरतपुर के बंद भट्टे पर ले जाकर उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की। शव को बरामद करने के बाद ईंट भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बालक का अपहरण 3 लाख रुपये की फिरौती के लिए किया था। 21 अक्टूबर 2016 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, और मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ताहिर को दोषी ठहराया और उसे उम्रभर की सजा सुनाई। इसके अलावा, ताहिर पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

Nov 15, 2024 - 10:05
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भांजे का अपहरण कर हत्या के आरोपी मामा को उम्रकैद:बुलंदशहर कोर्ट ने सुनाई सजा, 57 हजार जुर्माना भी, 2016 में हुई थी वारदात
बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में 2016 में 9 वर्षीय भांजे का अपहरण करने और फिरौती के लिए हत्या कर देने के मामले में आरोपी मामला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 57 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... एडीजीसी विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 12 सितंबर 2016 की है, जब पीड़ित बालक मोहल्ले में ऊंट देखने गया था। इसके बाद वह लौटकर नहीं आया। पीड़ित के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान यह पता चला कि ताहिर, जो पीड़ित बालक का मामा था, ने उसे साइकिल पर बैठाकर अगवा कर लिया। फिर बालक को खुर्जा देहात स्थित हजरतपुर के बंद भट्टे पर ले जाकर उसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की। शव को बरामद करने के बाद ईंट भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बालक का अपहरण 3 लाख रुपये की फिरौती के लिए किया था। 21 अक्टूबर 2016 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, और मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ताहिर को दोषी ठहराया और उसे उम्रभर की सजा सुनाई। इसके अलावा, ताहिर पर 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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