मथुरा में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क:न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई, मकान पर किया गया नोटिस चस्पा

मथुरा में पुलिस ने शातिर गैंगस्टर अपराधी की 12.03 लाख की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने गांव में पहुंचकर अपराधी के मकान पर नोटिस चस्पा किया। मथुरा के थाना बरसाना इलाके के गांव हाथिया के रहने वाले एक कुख्यात शातिर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी खुर्शीद पुत्र लटूर द्वारा विभिन्न अपराधिक तरीके से संगठन बनाकर अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में की गई। गैंगस्टर पर 14 मुकदमे दर्ज बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद निर्वाल के द्वारा बताया गया कि शातिर गैंगस्टर अपराधी पर 14 मुकदमे विभिन्न अपराधों के नियुक्त है। जिसके चलते पुलिस द्वारा अपराधी खुर्शीद के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोह बंद अधिनियम एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1996 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गई और बताया कि अपराधी खुशी एक गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध कारित कर अवैध संपत्ति एवं धन अर्जित करता है। अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से उसने एक पक्का मकान खरीदा जिसकी कीमत करीब 12.03 लाख है । जिसके कुर्क के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए। इस निर्देश के आदेश को मानते हुए बरसाना पुलिस ने गांव हाथिया में पहुंचकर अभियुक्त खुर्शीद के मकान पर नोटिस चस्पा किया । साथ ही स्थानीय लोगों को कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी दी।

Nov 24, 2024 - 07:45
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मथुरा में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क:न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई, मकान पर किया गया नोटिस चस्पा
मथुरा में पुलिस ने शातिर गैंगस्टर अपराधी की 12.03 लाख की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने गांव में पहुंचकर अपराधी के मकान पर नोटिस चस्पा किया। मथुरा के थाना बरसाना इलाके के गांव हाथिया के रहने वाले एक कुख्यात शातिर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी खुर्शीद पुत्र लटूर द्वारा विभिन्न अपराधिक तरीके से संगठन बनाकर अर्जित की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई वरिष्ठ अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में की गई। गैंगस्टर पर 14 मुकदमे दर्ज बरसाना थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद निर्वाल के द्वारा बताया गया कि शातिर गैंगस्टर अपराधी पर 14 मुकदमे विभिन्न अपराधों के नियुक्त है। जिसके चलते पुलिस द्वारा अपराधी खुर्शीद के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोह बंद अधिनियम एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1996 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गई और बताया कि अपराधी खुशी एक गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध कारित कर अवैध संपत्ति एवं धन अर्जित करता है। अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से उसने एक पक्का मकान खरीदा जिसकी कीमत करीब 12.03 लाख है । जिसके कुर्क के लिए जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए। इस निर्देश के आदेश को मानते हुए बरसाना पुलिस ने गांव हाथिया में पहुंचकर अभियुक्त खुर्शीद के मकान पर नोटिस चस्पा किया । साथ ही स्थानीय लोगों को कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी दी।

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