महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजित गुट के पास रहेगा:कोर्ट का निर्देश- बैनर-पोस्टर में लिखें, मामला कोर्ट में विचाराधीन; 6 नवंबर तक जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 'घड़ी' चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में 'घड़ी' चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित गुट को नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने निर्देश दिया कि अजित गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना ​​का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। कोर्ट बोला- आदेश न मानकर अपने लिए शर्मनाक हालात न बनाएं ​​​​​​​सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने सिंह से कहा- एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया, तो उसका पालन करना होगा। आप जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है। और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं। पिछली 2 सुनवाई और उनकी कार्रवाई... महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को मतगणना चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

Oct 24, 2024 - 16:45
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महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी सिंबल अजित गुट के पास रहेगा:कोर्ट का निर्देश- बैनर-पोस्टर में लिखें, मामला कोर्ट में विचाराधीन; 6 नवंबर तक जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार से कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 'घड़ी' चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में 'घड़ी' चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित गुट को नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने निर्देश दिया कि अजित गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो वह खुद ही अवमानना ​​का केस शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। कोर्ट बोला- आदेश न मानकर अपने लिए शर्मनाक हालात न बनाएं ​​​​​​​सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने सिंह से कहा- एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया, तो उसका पालन करना होगा। आप जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है। और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं। पिछली 2 सुनवाई और उनकी कार्रवाई... महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को मतगणना चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

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