मारपीट के मामले में 5 दोषियों को 5-5 साल कैद:इटावा में तीन साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

इटावा में तीन साल पुराने मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 नीरज कुमार गर्ग ने इस केस में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव डूंडपुरा निवासी सौकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 9 फरवरी 2021 को उनके पिता रमेश चंद्र खेतों पर चारा लेने जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र सिंह यादव, सुदेश, इंद्रेश, लोकेश और अभिषेक उर्फ दुर्गेश ने एक राय होकर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले का मकसद हत्या करना था। इस मारपीट में रमेश चंद्र को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सौकेश ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 में हुई। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा को हटाते हुए पाया कि हमले में सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजेंद्र सिंह यादव, सुदेश, इंद्रेश, लोकेश और अभिषेक उर्फ दुर्गेश को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि सरकार के खाते में जमा कराने का आदेश दिया।

Nov 16, 2024 - 21:45
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मारपीट के मामले में 5 दोषियों को 5-5 साल कैद:इटावा में तीन साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
इटावा में तीन साल पुराने मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 नीरज कुमार गर्ग ने इस केस में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव डूंडपुरा निवासी सौकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि 9 फरवरी 2021 को उनके पिता रमेश चंद्र खेतों पर चारा लेने जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र सिंह यादव, सुदेश, इंद्रेश, लोकेश और अभिषेक उर्फ दुर्गेश ने एक राय होकर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले का मकसद हत्या करना था। इस मारपीट में रमेश चंद्र को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सौकेश ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 में हुई। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा को हटाते हुए पाया कि हमले में सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। सभी सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजेंद्र सिंह यादव, सुदेश, इंद्रेश, लोकेश और अभिषेक उर्फ दुर्गेश को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि सरकार के खाते में जमा कराने का आदेश दिया।

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