मासूम की हत्या करने वाली चाची को उम्रकैद:अलीगढ़ में प्रेमी के साथ देखने पर ईंट से कुचलकर की थी हत्या, प्रेमी को भी हुई आजीवन कैद
अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या करने वाली चाची और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों दोषियों ने मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी और फिर उसके शव को भूसे के ढ़ेर में छिपा दिया था। बच्ची के पिता ने अतरौली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की थी और बच्ची की सगी चाची और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला एडीजे कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दिन तक गायब रही थी बच्ची घटना 25 अगस्त 2023 की है। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव चंडौला निवासी बंटी कुमार पुत्र रमेश चंद्र ने थाने में सूचना दी थी कि उसकी 5 साल की बच्ची कुमकुम घर से गायब हो गई है। वह घर के बाहर खेल रही थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। बच्ची के गायब होने की सूचना पर पुलिस तुरंत हरकत में आग गई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए थे। लगभग 100 सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को पता चला था कि बच्ची घटना के दिन सुबह अपनी सगी चाची आरती पत्नी सोनू के साथ गई थी और फिर नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने आरती से पूछताछ की थी, जिसके बाद घटना खुली थी। अवैध संबंध बनाते देखने पर की थी हत्या कोर्ट से सजा पाने वाली आरती ने पुलिस को बताया था कि उसका गांव के ही भानू प्रकाश उर्फ कलुआ के साथ प्रेम प्रसंग था। कुमकुम ने उसे भानू के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। जिसके बाद उसे डर था कि कहीं वह यह बात घर में न बता दे। इसलिए उसने बच्ची को मारने का प्लान बनाया था। आरती ने अपने प्रेमी कलवा के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की थी। पहले उसने बच्ची का गला दबाया था और फिर ईंट से कुचलकर भूसे में दबा दिया। दोषियों की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया था और फिर 26 अगस्त को घटना का खुलासा किया था। सारे सबूत और साक्ष्यों के बाद इस मामले का ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना मासूम बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी मिलने के बाद न्यायालय ने दोषी महिला आरती और उसके प्रेमी भानू प्रकाश उर्फ कलवा पुत्र मोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों के ऊपर 1.05-1.05 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
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