मिल्कीपुर उपचुनाव:लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने पर सुनवाई आज, क्या होगा रास्ता साफ? सबकी नजरें टिकी

अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी याचिका वापस लेने के मामले में आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा और निर्दलीय प्रत्याशी राम मूरत द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को वापस लेने की अपील पर आज कोर्ट निर्णय कर सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की राह कब तक साफ होती है। ये देखना है। यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया। उपचुनाव की घोषणा के बाद दाखिल की गई थी याचिका भाजपा नेता पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का कहना है कि सपा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा नेता और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से इस सीट पर अन्य खाली सीटों के साथ उपचुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता ने याचिका वापस लेने का किया विरोध 17 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सपा नेता के वकील ने याचिका वापस लेने का विरोध किया था। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखबार में गजट प्रकाशित कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इस बीच, सुनवाई को 25 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया था।

Nov 25, 2024 - 08:45
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मिल्कीपुर उपचुनाव:लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने पर सुनवाई आज, क्या होगा रास्ता साफ? सबकी नजरें टिकी
अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी याचिका वापस लेने के मामले में आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा और निर्दलीय प्रत्याशी राम मूरत द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को वापस लेने की अपील पर आज कोर्ट निर्णय कर सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की राह कब तक साफ होती है। ये देखना है। यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया और नोटरी के नियमों का उल्लंघन किया। उपचुनाव की घोषणा के बाद दाखिल की गई थी याचिका भाजपा नेता पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का कहना है कि सपा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। याचिका वापस लेने से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा नेता और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से इस सीट पर अन्य खाली सीटों के साथ उपचुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता ने याचिका वापस लेने का किया विरोध 17 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सपा नेता के वकील ने याचिका वापस लेने का विरोध किया था। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अखबार में गजट प्रकाशित कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इस बीच, सुनवाई को 25 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया था।

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