रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई, 1 लाख जुर्माना लगा
रामपुर में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त मुतीउर्रहमान उर्फ बॉबी, जो थाना स्वार के घोसीपुरा पट्टी का रहने वाला है, उसको यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-8) की अदालत ने दी। मामले का विवरण पढ़िए घटना 13 दिसंबर 2022 को घोसीपुरा पट्टी कलां गांव में हुई थी। जिसकी जानकारी पुलिस को अगले दिन मिली। पुलिस जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पर थाना स्वार में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने की कार्रवाई एसपी विद्या सागर मिश्र ने बताया कि पुलिस ने तेजी से जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियुक्त को सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन टीम की मजबूत पैरवी की अहम भूमिका रही। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की जेल और 1 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद प्रशासन ने ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता की सराहना की है। जो गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की पहल है।
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