रेप के मामले में तीन आरोपियों को 20-20 साल:60-60 हजार का जुर्माना, सात साल पुराना मामला
सात साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में इटावा की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। क्या है मामला? मामला इटावा के भरथना थाना क्षेत्र का है। 21 अप्रैल 2017 को एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने गांव के निवासी अरविंद दिवाकर पर शक जताया था, जिसने कुछ समय पहले किशोरी को मोबाइल फोन दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान किशोरी बरामद हुई। किशोरी के बयान में दो अन्य आरोपी, रामनिवास सविता और अनिल कुमार के नाम भी सामने आए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय का फैसला मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राखी चौहान की कोर्ट में हुई। सरकारी वकील शिव कुमार शुक्ला और विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद दिवाकर, रामनिवास सविता, और अनिल कुमार को दोषी ठहराते हुए तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा दोषियों द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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