लखनऊ में LDA द्वारा अवैध निर्माण किए गए सील:गोमती नगर में 5 व्यावसायिक भवन , हजरतगंज में 2 दुकानों को सील करने का आदेश जारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में सोमवार को प्रवर्तन टीम ने जोन-1 में गोमतीनगर नगर विस्तार क्षेत्र में 05 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये। वहीं, प्रवर्तन जोन-6 की टीम ने के0डी0 सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन के पास अवैध रूप से निर्मित की गयी 02 व्यावसायिक दुकानों को सील किया। प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अभय सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 में भूखण्ड संख्या-5/64 पर लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। वहीं, जितेन्द्र कुमार शुक्ला व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 में भूखण्ड संख्या-6/925 पर लगभग 230 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह सुनीता सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार में भूखण्ड संख्या-6/डी-893 पर लगभग 112 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भवन का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, सुनील सिंह, सत्या जायसवाल व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या-6/सी-965 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि हजरतगंज में के.डी.सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन के नीचे अवैध रूप से निर्मित 02 दुकानों में अब्दुल द्वारा रोमिनस पिज्जा व तरूणप्रीत सिंह द्वारा रेस़्त्रां संचालित किया जा रहा था। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आपत्ति जताते हुए कार्यवाही के सम्बंध में प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया था। जांच में पाया गया कि दोनों दुकानों का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना कराया गया है। जिस पर विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सोमवार को प्रवर्तन टीम द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।
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