ललितपुर में पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:पति ने पेट्रोल डालकर जलाया था, चरित्र पर करता था शक
ललितपुर में 5 साल पहले शक के चलते पेट्रोल डालकर पत्नी की हत्या करने वाले पति पर आरोप सिद्व होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस ने हत्यारोपी को अपनी हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया। घटना के सम्बन्ध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सविता ने बताया- थाना सौजना अंतर्गत ग्राम कोरवास निवासी नरेन्द्र कुमार पुत्र महेश कुमार सेन ने विगत 12 जनवरी 2020 को जाखलौन पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन रेखा की शादी विगत 10 साल पहले थाना जाखलौन अंतर्गत ग्राम पिपरिया वंशा निवासी अनिल कुमार सेन के साथ की थी। पिता ने हैसियत अनुसार. दान दहेज दिया था। शादी के कुछ वर्ष बाद उसका पति बहन पर शक करता था। जिससे तरह तरह से प्रताड़ित करता था और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था। ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित जिसकी शिकायत उसकी बहन ने मायके वालों को दी। इसी दौरान उसकी बहन की 7 वर्षीय पुत्री एवं पांच एवं तीन वर्षीय दो पुत्र भी हुए। इसके बाद भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया और वह लगातार उसकी बहन का परेशान करता रहा। जिसके चलते उसकी बहन मानसिक तनाव में रहने लगी और ससुराल मायके आकर रहने लगी। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि बहन का पति अपने माता पिता एवं रिश्तेदारों के साथ ससुराल आया और गांव में पंचायत के दौरान उसने परेशान न करने की बात कही। जिसके कारण मायके वालों ने रेखा को ससुराल भेज दिया था। 11 जनवरी 2020 को गांव वालों ने सूचना दी कि खाना बनाते समय रेखा जल गई है। जिसके कारण रेखा के पास पहुंचे। जहां उसने बताया था कि पति एवं उसके परिजनों ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया था। जहां पर हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे झांसी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। कोर्ट ने पति को दोषी पाया पीड़ित की तहरीर पर जाखलौन पुलिस ने महिला के पति अनिल कुमार, सास मीना एवं एक अन्य व्यक्ति कल्लू पर हत्या की धाराओं मे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट तैयार कर इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। शुक्रवार को हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान गवाहों, साक्ष्यों एवं चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश गुलाब सिंह ने मृतका के पति अनिल कुमार को हत्या का दोषी पाया। न्यायाधीश ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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