सपा नेत्री जूही प्रकाश की जमानत याचिका खारिज, पति द्वारा दर्ज गंभीर धाराएं बताईं; अपराधिक इतिहास भी सामने आया | Indiatoday.

पति को गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य आरोप में सपा नेत्री जूही प्रकाश को राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने खारिज करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आरोपिता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी पेश किया। पति ने दर्ज कराया है मुकदमा... सपा नेत्री जूही प्रकाश के विरुद्ध उनके पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने सितंबर माह में थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई थी। उस दौरान वह दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की बात कही थी। वादी के मुताबिक आरोपिता ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। बाद में जानकारी होने पर उससे दूरी बनाने का प्रयास किया। जिस पर वह वादी को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। आरोप लगाया कि नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ने के दौरान आरोपिता ने वादी से 50 लाख रुपए की मांग की। मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने से परेशान हो वादी को उसे 35 लाख रुपये देने को मजबूर होना पड़ा। निरंतर हो रहे आर्थिक शोषण के चलते वादी असवाद का शिकार हो गया। दस अगस्त एवं 17 सितंबर को आरोपिता ने वादी के सिर पर बोतल मार एवं टूटी बोतल उसकी पीठ में मारने की कोशिश की। वादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सपा नेत्री ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आरोपिता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी पेश किया।

Oct 20, 2024 - 09:30
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सपा नेत्री जूही प्रकाश की जमानत याचिका खारिज, पति द्वारा दर्ज गंभीर धाराएं बताईं; अपराधिक इतिहास भी सामने आया | Indiatoday.
पति को गंभीर चोट पहुंचाने समेत अन्य आरोप में सपा नेत्री जूही प्रकाश को राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने खारिज करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आरोपिता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी पेश किया। पति ने दर्ज कराया है मुकदमा... सपा नेत्री जूही प्रकाश के विरुद्ध उनके पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने सितंबर माह में थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि फेसबुक के माध्यम से मुलाकात हुई थी। उस दौरान वह दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की बात कही थी। वादी के मुताबिक आरोपिता ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। बाद में जानकारी होने पर उससे दूरी बनाने का प्रयास किया। जिस पर वह वादी को मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। आरोप लगाया कि नगर निगम के मेयर पद का चुनाव लड़ने के दौरान आरोपिता ने वादी से 50 लाख रुपए की मांग की। मना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने से परेशान हो वादी को उसे 35 लाख रुपये देने को मजबूर होना पड़ा। निरंतर हो रहे आर्थिक शोषण के चलते वादी असवाद का शिकार हो गया। दस अगस्त एवं 17 सितंबर को आरोपिता ने वादी के सिर पर बोतल मार एवं टूटी बोतल उसकी पीठ में मारने की कोशिश की। वादी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सपा नेत्री ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी एवं वादी के अधिवक्ता योगेश गौतम ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आरोपिता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी पेश किया।

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