दुल्हन मुन्नी हत्याकांड: पिता समेत 5 को जेल, दूसरे दिन रंगे खून से हाथ, गला दबाया फिर तेजाब डाला – indiatwoday
बरेली में पिछले साल 20 साल की दुल्हन मुन्नी हत्याकांड में बरेली कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। जहां दुल्हन के पिता समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुल्हन के पिता ने ही ऑनर किलिंग में अपनी बेटी का पहले गला दबाया, फिर पहचान छिपाने के लिए तेजाब डाल दिया। यह सनसनीखेज मामला था। पुलिस को गुमराह करने के लिए पिता ने पूरी फर्जी कहानी भी रची। इस केस में 17 गवाह पेश किए गए। दैनिक भास्कर पर पढ़िए मुन्नी की शादी से लेकर मर्डर तक की कहानी... 22 अप्रैल 2023 को मुन्नी की हुई थी शादी बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दाडा गांव में तोताराम पेशे से किसान है। 22 अप्रैल 2023 को तोताराम ने अपनी 20 साल की बेटी मुन्नी की शादी देवेंद्र पुत्र घनश्याम निवासी भगवानपुर थाना भमौरा के साथ की थी। लेकिन मुन्नी शादी से राजी नहीं थी, वह प्रेम विवाह करना चाहती थी। जहां उसने शादी के दिन ही वरमाला डालने से मना कर दिया था। लेकिन मां और पिता ने उसे ससुराल भेज दिया। मुन्नी का अपने ही गांव के अजय से प्रेम प्रंसग चल रहा था। वह अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन परिवार गांव की इज्जत की खातिर गांव में शादी नहीं करना चाहता था। अब जानिए पूरे घटनाक्रम की FIR 25 अप्रैल 2023 को तोताराम ने बरेली के फतेहगंज वेस्ट थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया। जिसमें तोताराम ने कहा कि मैने अपनी छोटी बेटी मुन्नी की शादी भगवानपुर गांव निवासी देवेंद्र के साथ की है। एक साल पहले मेरी बेटी मुन्नी गांव के अजय के साथ चली गई थी। वह एक सप्ताह बाद फिर आ गई, बेटी की शादी के अगले दिन 23 अप्रैल को जब हम बेटी की ससुराल पहुंचे तो मुन्नी ने कहा कि मैं पति के साथ नहीं रहूंगी, प्रेमी अजय के साथ ही जाना चाहती हूं। यह बात मुन्नी के पति देवेंद्र ने भी हमें बताई। पिता ने अपने रिश्तेदार व दामाद के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ बेटी को ससुराल से ले आए। जहां रात में उसका गला दबा दिया और तेजाब डालकर रास्ते में फेंका दिया। एसपी देहात मुकेशचंद्र मिश्रा ने इस केस का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पिता व दामाद समेत पांच को अरेस्ट किया था। 18 महीने में हत्या से उम्रकैद की सजा नोडल अधिकारी व एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि इस मर्डर केस में जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाह पेश किए गये, जिसमें शनिवार को न्यायालय एफटीसी कोर्ट द्वारा उक्त वाद में तोताराम पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दाडा थाना शाही, दिनेश पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम नत्था की गौटिया थाना भमौरा, छेदालाल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम मंडवा वंशीपुर थाना शाही, पप्पू पुत्र गंगाराम नि0 ग्राम रोशनपुर थाना सीबीगंज, खूबकरन पुत्र दोदराज उर्फ दोदी निवासी हैदरगंज थाना शाही जनपद बरेली, प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6- 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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