सपा सांसद बर्क बोले- मस्जिद थी है और रहेगी:संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे, हरिहर मंदिर होने का दावा; डेढ़ घंटे में हुई वीडियो-फोटोग्राफी

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शाही जामा मस्जिद केस को लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा- शहर का माहौल बाहर के लोगों ने रिट दायर कर खराब करने का प्रयास किया है। सांसद ने कहा कि उन्होंने सर्वे किया है और उन्हें यहां एक सुई बराबर भी कुछ नहीं मिला है। मैं इसका विरोध करता हूं, यह कई वर्षों पुरानी मस्जिद थी, है और रहेगी। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- यह जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। ये अभी की नहीं है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वरशिप एक्ट 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 से जिस जगह भी स्थित हैं। वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। उसके अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी या विवाद उत्पन्न नहीं होगा। हम नहीं चाहते इस देश का माहौल खराब हो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश और देश में ऐसे हैं। जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते इस देश का माहौल खराब हो। सब लोग मिलकर रहें और देश की तरक्की के लिए कदम उठाएं। लेकिन बाहर के लोगों ने जो आकर एक याचिका दायर की और उसमें सर्वे का किया। सांसद ने कहा- न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। जबकि हमसे कमेटी से नोटिस देकर जवाब नहीं मांगा गया। यह हमें अधिकार है कि अगर हम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हमें उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसके बाद भी डीएम-एसपी पुलिस-प्रशासन के साथ में आया। मस्जिद है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए जियाउर्रहमान बर्क में कहा- यह अल्लाह का घर है। मस्जिद है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा कानून से चलेगा किसी के मनमर्जी से देश नहीं चलने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सर्वे किया है, उनको सुईं बराबर एक इंच भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती। जिस पर आपत्ति हो सके, यह मस्जिद थी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब जानिए क्या है पूरा मामला... संभल की शाही जामा मस्जिद का केस कोर्ट में पहुंच गया है। कैलादेवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरि महाराज ने दोपहर डेढ़ बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने ढाई घंटे में ऑर्डर कर दिया। कहा- मस्जिद का सर्वे होगा। वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल करें। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। शाम 4 बजे आदेश आने के महज 2 घंटे के भीतर शाम सवा छह बजे सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी साथ रहे। 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब पौने 8 बजे बाहर आई। महंत ऋषि राज गिरि ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद श्रीहरिहर मंदिर है। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का अवतार होना है। शाही जामा मस्जिद सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी में स्थित है। सर्वे के दौरान के 3 फोटो... अदालत ने रमेश सिंह राघव को बनाया एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट की तरफ से रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया। वहीं, प्रशासन की तरफ से पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो सर्वे टीम के साथ थी। सर्वे टीम ने मस्जिद के भीतर वीडियो और फोटो लिए हैं। हरिशंकर जैन के पुत्र और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर भी मस्जिद के भीतर थे। याचिकाकर्ता महंत ऋषि राज गिरि को मस्जिद में एंट्री नहीं मिली। वे सर्वे होने तक बाहर खड़े रहे। पूरे शहर में हाई अलर्ट है। मुस्लिम पक्ष ने कहा- मस्जिद में कोई साक्ष्य नहीं मिले शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने बताया, 'टीम ने जामा मस्जिद के हर हिस्से का सर्वे किया है। हम भी टीम के साथ थे। हमने उनका सहयोग किया। हमें नोटिस तामील कराया गया। सर्वे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब यही माना जाएगा कि यह जामा मस्जिद ही है। दो घंटे सर्वे चला है। कोर्ट ने सात दिन के भीतर सर्वे का आदेश दिया था। लेकिन, एडवोकेट कमिश्ननर ने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की शादी है। इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। कोर्ट में वादी, कमिश्नर, एसडीएम, एसपी और हम कमेटी के चार-पांच लोग थे।' एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया - अभी केवल वीडियो-फोटो ग्राफी हुई है, अभी हमारा सर्वे बाकी है कोई मेजरमेंट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है। वादी भी उपस्थित थे। प्रतिवादी और कमेटी के सदस्य भी वहां थे। हमने टीम को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होगी। अभी एक बार सर्वे कम्प्लीट हुआ। यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट जाएंगे और आगे सर्वे की जरूरत पड़ी तो होगा। अभी जितना सर्वे होना था, वह हो गया है। -------------------------------- संभल से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें:- भास्कर एक्सप्लेनर- PM मोदी ने रखी कल्कि मंदिर की नींव:विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की कहानी, जो 4 लाख साल बाद आएंगे ‘मिशन मंदिर’ में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को UP के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया। कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलियुग के अंत में यानी 4 लाख 26 हजार साल बाद आएंगे। भास्कर एक्सप्लेनर में कल्कि धाम मंदिर की खूबियां और धार्मिक ग्रंथों में लिखी कल्कि अवतार की कहानी जानेंगे…

Nov 20, 2024 - 08:50
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सपा सांसद बर्क बोले- मस्जिद थी है और रहेगी:संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे, हरिहर मंदिर होने का दावा; डेढ़ घंटे में हुई वीडियो-फोटोग्राफी
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने शाही जामा मस्जिद केस को लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा- शहर का माहौल बाहर के लोगों ने रिट दायर कर खराब करने का प्रयास किया है। सांसद ने कहा कि उन्होंने सर्वे किया है और उन्हें यहां एक सुई बराबर भी कुछ नहीं मिला है। मैं इसका विरोध करता हूं, यह कई वर्षों पुरानी मस्जिद थी, है और रहेगी। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- यह जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। ये अभी की नहीं है, कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वरशिप एक्ट 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 से जिस जगह भी स्थित हैं। वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। उसके अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी या विवाद उत्पन्न नहीं होगा। हम नहीं चाहते इस देश का माहौल खराब हो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रदेश और देश में ऐसे हैं। जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते इस देश का माहौल खराब हो। सब लोग मिलकर रहें और देश की तरक्की के लिए कदम उठाएं। लेकिन बाहर के लोगों ने जो आकर एक याचिका दायर की और उसमें सर्वे का किया। सांसद ने कहा- न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था। जबकि हमसे कमेटी से नोटिस देकर जवाब नहीं मांगा गया। यह हमें अधिकार है कि अगर हम कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हमें उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसके बाद भी डीएम-एसपी पुलिस-प्रशासन के साथ में आया। मस्जिद है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए जियाउर्रहमान बर्क में कहा- यह अल्लाह का घर है। मस्जिद है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा कानून से चलेगा किसी के मनमर्जी से देश नहीं चलने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सर्वे किया है, उनको सुईं बराबर एक इंच भी जगह ऐसी नहीं मिल सकती। जिस पर आपत्ति हो सके, यह मस्जिद थी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब जानिए क्या है पूरा मामला... संभल की शाही जामा मस्जिद का केस कोर्ट में पहुंच गया है। कैलादेवी मंदिर के महंत ऋषि राज गिरि महाराज ने दोपहर डेढ़ बजे सिविल कोर्ट में याचिका लगाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने ढाई घंटे में ऑर्डर कर दिया। कहा- मस्जिद का सर्वे होगा। वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल करें। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। शाम 4 बजे आदेश आने के महज 2 घंटे के भीतर शाम सवा छह बजे सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी साथ रहे। 2 घंटे के सर्वे के बाद टीम रात करीब पौने 8 बजे बाहर आई। महंत ऋषि राज गिरि ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद श्रीहरिहर मंदिर है। मस्जिद में मंदिर के कई प्रमाण हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का अवतार होना है। शाही जामा मस्जिद सदर कोतवाली क्षेत्र के कोट पूर्वी में स्थित है। सर्वे के दौरान के 3 फोटो... अदालत ने रमेश सिंह राघव को बनाया एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट की तरफ से रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया। वहीं, प्रशासन की तरफ से पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो सर्वे टीम के साथ थी। सर्वे टीम ने मस्जिद के भीतर वीडियो और फोटो लिए हैं। हरिशंकर जैन के पुत्र और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर भी मस्जिद के भीतर थे। याचिकाकर्ता महंत ऋषि राज गिरि को मस्जिद में एंट्री नहीं मिली। वे सर्वे होने तक बाहर खड़े रहे। पूरे शहर में हाई अलर्ट है। मुस्लिम पक्ष ने कहा- मस्जिद में कोई साक्ष्य नहीं मिले शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने बताया, 'टीम ने जामा मस्जिद के हर हिस्से का सर्वे किया है। हम भी टीम के साथ थे। हमने उनका सहयोग किया। हमें नोटिस तामील कराया गया। सर्वे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब यही माना जाएगा कि यह जामा मस्जिद ही है। दो घंटे सर्वे चला है। कोर्ट ने सात दिन के भीतर सर्वे का आदेश दिया था। लेकिन, एडवोकेट कमिश्ननर ने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की शादी है। इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। कोर्ट में वादी, कमिश्नर, एसडीएम, एसपी और हम कमेटी के चार-पांच लोग थे।' एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया - अभी केवल वीडियो-फोटो ग्राफी हुई है, अभी हमारा सर्वे बाकी है कोई मेजरमेंट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है। वादी भी उपस्थित थे। प्रतिवादी और कमेटी के सदस्य भी वहां थे। हमने टीम को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होगी। अभी एक बार सर्वे कम्प्लीट हुआ। यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट जाएंगे और आगे सर्वे की जरूरत पड़ी तो होगा। अभी जितना सर्वे होना था, वह हो गया है। -------------------------------- संभल से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें:- भास्कर एक्सप्लेनर- PM मोदी ने रखी कल्कि मंदिर की नींव:विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की कहानी, जो 4 लाख साल बाद आएंगे ‘मिशन मंदिर’ में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को UP के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया। कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलियुग के अंत में यानी 4 लाख 26 हजार साल बाद आएंगे। भास्कर एक्सप्लेनर में कल्कि धाम मंदिर की खूबियां और धार्मिक ग्रंथों में लिखी कल्कि अवतार की कहानी जानेंगे…

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