''समय पर भरें इनकम टैक्स, परेशानियों से बचें'':बस्ती में आयकर कतौटी पर कार्यशाला, DM बोले- TDS कटौती में भी न हो गलती

बस्ती में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयकर कटौती (टीडीएस) जागरूकता कार्यशाला हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए समय पर आयकर कटौती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, "अगर टीडीएस कटौती में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी तय की जाएगी।" जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि टैक्स निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिया प्रशिक्षण कार्यशाला में इनकम टैक्स ऑफिसर (फैजाबाद) ममता केसरवानी ने आहरण-वितरण अधिकारियों और लेखा कर्मचारियों को टीडीएस कटौती, वेतन, आयकर कटौती और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "टीडीएस कटौती न करने पर जुर्माने का प्रावधान है।" बिलों पर आधार और पैन लिंक अनिवार्य मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि सभी बिलों पर आधार और पैन नंबर दर्ज होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों लिंक हों। यह प्रक्रिया अनिवार्य है। इस मौके पर आयकर अधिकारी विनोद कुमार सिंह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सचिन पटेल, सुप्रीटेंडेंट धर्मेंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉ. आरएस दुबे, उप जिलाधिकारी न्यायिक मनोज प्रकाश, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, सीएमएस डॉ. एके वर्मा और सूचना अधिकारी हितेंद्र कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Nov 20, 2024 - 17:25
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''समय पर भरें इनकम टैक्स, परेशानियों से बचें'':बस्ती में आयकर कतौटी पर कार्यशाला, DM बोले- TDS कटौती में भी न हो गलती
बस्ती में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयकर कटौती (टीडीएस) जागरूकता कार्यशाला हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए समय पर आयकर कटौती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, "अगर टीडीएस कटौती में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी तय की जाएगी।" जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि टैक्स निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिया प्रशिक्षण कार्यशाला में इनकम टैक्स ऑफिसर (फैजाबाद) ममता केसरवानी ने आहरण-वितरण अधिकारियों और लेखा कर्मचारियों को टीडीएस कटौती, वेतन, आयकर कटौती और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "टीडीएस कटौती न करने पर जुर्माने का प्रावधान है।" बिलों पर आधार और पैन लिंक अनिवार्य मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि सभी बिलों पर आधार और पैन नंबर दर्ज होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों लिंक हों। यह प्रक्रिया अनिवार्य है। इस मौके पर आयकर अधिकारी विनोद कुमार सिंह, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सचिन पटेल, सुप्रीटेंडेंट धर्मेंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉ. आरएस दुबे, उप जिलाधिकारी न्यायिक मनोज प्रकाश, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, सीएमएस डॉ. एके वर्मा और सूचना अधिकारी हितेंद्र कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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