सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से राहत:बहाल किए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार, 5 माह पूर्व हुई थी कार्रवाई

सुल्तानपुर के मोतिगरपुर ब्लॉक की खनुहट ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान विजय प्रकाश को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना ठोस साक्ष्य के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करने के आदेश को कठोर मानते हुए ग्राम प्रधान की शक्तियां बहाल करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... गांव के निवासी आशुतोष पांडेय ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मिट्टी की फर्जी पटाई दिखाकर ₹82,700 का भुगतान निकालने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर जांच हुई और डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया गया, जबकि पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ग्राम प्रधान ने दी सफाई ग्राम प्रधान विजय प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनके अधिवक्ता विनोद पांडेय और रमापति शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए नवंबर 2023 में ₹82,700 की लागत से मिट्टी पाटने का काम कराया गया था, जिसका भुगतान 1 दिसंबर 2023 को किया गया। इसके बाद, मिट्टी धंसने पर फरवरी 2024 में दोबारा काम शुरू कराया गया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दियाफै कोर्ट ने नोटिस और जांच में किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया पाया, जिससे यह साबित हो सके कि 1 दिसंबर 2023 को भुगतान के समय काम नहीं हुआ था। कोर्ट ने माना कि बिना ठोस साक्ष्य के ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करना कठोर निर्णय था। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान की शक्तियों को बहाल करने का आदेश दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो ग्राम प्रधान के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही ठहराता हो।

Nov 27, 2024 - 19:45
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सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से राहत:बहाल किए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार, 5 माह पूर्व हुई थी कार्रवाई
सुल्तानपुर के मोतिगरपुर ब्लॉक की खनुहट ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान विजय प्रकाश को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना ठोस साक्ष्य के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करने के आदेश को कठोर मानते हुए ग्राम प्रधान की शक्तियां बहाल करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला... गांव के निवासी आशुतोष पांडेय ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मिट्टी की फर्जी पटाई दिखाकर ₹82,700 का भुगतान निकालने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर जांच हुई और डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया गया, जबकि पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। ग्राम प्रधान ने दी सफाई ग्राम प्रधान विजय प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनके अधिवक्ता विनोद पांडेय और रमापति शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए नवंबर 2023 में ₹82,700 की लागत से मिट्टी पाटने का काम कराया गया था, जिसका भुगतान 1 दिसंबर 2023 को किया गया। इसके बाद, मिट्टी धंसने पर फरवरी 2024 में दोबारा काम शुरू कराया गया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दियाफै कोर्ट ने नोटिस और जांच में किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया पाया, जिससे यह साबित हो सके कि 1 दिसंबर 2023 को भुगतान के समय काम नहीं हुआ था। कोर्ट ने माना कि बिना ठोस साक्ष्य के ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करना कठोर निर्णय था। हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान की शक्तियों को बहाल करने का आदेश दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो ग्राम प्रधान के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही ठहराता हो।

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