हापुड़ में 254 जोड़ो का होगा समूह विवाह:न्यूनतम आय 2 लाख होने पर ही मिलेगा लाभ, तैयारियों में जुटे अफसर

हापुड़।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हापुड़ जिले में 254 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए 129.54 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना का उद्देश्य विभिन्न वर्गों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। अफसर जल्द आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वार्षिक आय दो लाख से कम होने पर मिलेगा लाभ इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों को मिलेगा। इसके लिए पात्रता निर्धारित की गई है कि परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। टेंडर प्रक्रिया शुरू जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवकुमार ने बताया कि योजना के तहत दी जाने वाली सामग्री की खरीद के लिए 23 नवंबर को ई-टेंडर पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू की गई। 30 नवंबर को टेंडर खोलकर सामग्री क्रय की जाएगी। इसके बाद सामूहिक विवाह के आयोजन की तिथि तय की जाएगी। उपहार और सहायता का प्रावधान इस योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से विवाह उपहार सामग्री दी जाएगी। यह सामग्री ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत खरीदी जाएगी। जिला समाज कल्याण विभाग की देखरेख में पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना है। इस योजना के जरिए समाज में एक सकारात्मक संदेश देने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द होगा आयोजन जिला प्रशासन ने बताया कि योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन दिसंबर माह में संभावित है। पात्र जोड़ों और उनके परिवारों को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक जानकारी जल्द ही दी जाएगी। प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

Nov 28, 2024 - 09:10
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हापुड़ में 254 जोड़ो का होगा समूह विवाह:न्यूनतम आय 2 लाख होने पर ही मिलेगा लाभ, तैयारियों में जुटे अफसर
हापुड़।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हापुड़ जिले में 254 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए 129.54 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना का उद्देश्य विभिन्न वर्गों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। अफसर जल्द आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वार्षिक आय दो लाख से कम होने पर मिलेगा लाभ इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों को मिलेगा। इसके लिए पात्रता निर्धारित की गई है कि परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। टेंडर प्रक्रिया शुरू जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवकुमार ने बताया कि योजना के तहत दी जाने वाली सामग्री की खरीद के लिए 23 नवंबर को ई-टेंडर पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू की गई। 30 नवंबर को टेंडर खोलकर सामग्री क्रय की जाएगी। इसके बाद सामूहिक विवाह के आयोजन की तिथि तय की जाएगी। उपहार और सहायता का प्रावधान इस योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से विवाह उपहार सामग्री दी जाएगी। यह सामग्री ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत खरीदी जाएगी। जिला समाज कल्याण विभाग की देखरेख में पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना है। इस योजना के जरिए समाज में एक सकारात्मक संदेश देने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द होगा आयोजन जिला प्रशासन ने बताया कि योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन दिसंबर माह में संभावित है। पात्र जोड़ों और उनके परिवारों को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक जानकारी जल्द ही दी जाएगी। प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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