हिस्ट्रीशीटर BJP नेता की जमानत कोर्ट से खारिज:सुल्तानपुर में जानलेवा हमले का आरोप, पांच वर्ष पूर्व हुई थी वारदात
सुल्तानपुर में गोसाईंगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर भाजपा नेता अवधेश पांडेय की कोर्ट से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद अवधेश की जमानत याचिका को गुरुवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद पीड़ित को पांच साल के लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। आइए जानते हैं पूरा मामला... अधिवक्ता शिव बहादुर पांडे के अनुसार, जुलाई 2019 में गोसाईंगंज थानाक्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली गांव में विवादित जमीन पर अवधेश पांडेय ने अपने सहयोगियों के साथ जोताई शुरू की थी। इस पर देवनारायण पांडेय के पुत्र विक्की ऊर्फ श्रीकांत ने विरोध किया, जिसके बाद अवधेश ने उसे लाठी-डंडे से पीटते हुए अवैध तमंचे से गोली मार दी। घटना के बाद, देवनारायण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद, उसने न्यायालय का सहारा लिया और मामला कोर्ट में पहुंचा। डॉक्टरों की गवाही के बाद, कोर्ट ने अवधेश पांडेय को तलब किया था। अवधेश पांडेय ने अपनी अंतरिम जमानत की याचिका जिला जज के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे बाद में कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद, कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए एडीजे कोर्ट भेजा। भाजपा नेता पर कई केस दर्ज भाजपा नेता अवधेश पांडेय पर जानलेवा हमले, बलवा, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोपों के तहत कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गुंडा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई का सामना किया है। गोसाईंगंज थाना पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है, और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।
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