उत्तराखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पुलिस कांस्टेबल हत्या मामले में आरोपी की सजा में बदलाव

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेंद्र कुमार आर्या की सजा में बड़ा बदलाव…

Jan 11, 2026 - 00:27
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उत्तराखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पुलिस कांस्टेबल हत्या मामले में आरोपी की सजा में बदलाव
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामल

उत्तराखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पुलिस कांस्टेबल हत्या मामले में आरोपी की सजा में बदलाव

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मामले में आरोपी की सजा में बदलाव किया है।

हाल ही में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम् निर्णय सुनाया है जिसमें पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास के दौरान एक कांस्टेबल की जान जाने के मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार आर्या की सजा में बड़ा बदलाव किया गया। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की पूरी परिस्थितियों का गहन विश्लेषण कर यह निर्णय लिया।

जिला अदालत का पूर्व निर्णय

इस मामले में पहले राजेंद्र कुमार आर्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था। इसमें अदालत ने यह माना था कि आरोपी ने जानबूझकर पुलिस कांस्टेबल की हत्या की थी, जो कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान हुआ था।

हाईकोर्ट का नया निर्णय

लेकिन उच्च न्यायालय ने अब इस बात पर गौर करते हुए कि यह एक गैर-इरादतन हत्या का मामला था, सजा को धारा 304 भाग-1 (गैर-इरादतन हत्या) में बदलने का निर्णय लिया है। अदालत के अनुसार, आरोपी ने किसी भी अभिप्रेत उद्देश्य से कांस्टेबल की हत्या नहीं की, बल्कि यह घटना उस समय हुई जब वह गिरफ्तारी से भागने का प्रयास कर रहा था।

बॉलीवुड फिल्मों की तरह की सत्यता

इस खबर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का दृश्य सामने आया हो, जहाँ एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने उच्च कर्तव्य की वजह से जान गंवाता है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि इस तरह के मामलों में न्यायालयों का निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है।

समाज पर प्रभाव

इस फैसले का प्रभाव न केवल मामले के आरोपी पर पड़ेगा बल्कि समाज में ऐसे मामलों पर गंभीर चर्चा उत्पन्न करेगा। सुरक्षा बलों के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण है, इसे लेकर विचार करना आवश्यक है। अदालतों की जिम्मेदारी होती है कि वे न्याय सुनिश्चित करें और सही फैसले लें, जो केवल कानून के दायरे में हों, बल्कि समाज के हित में भी हों।

समापन विचार

इस निर्णय ने यह साबित किया है कि न्याय का तराजू हमेशा सही दिशा में जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल आरोपी के लिए राहत लाता है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन होना चाहिए।

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साभार, टीम इंडिया टुडे - राधिका शर्मा

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