एडवोकेट बनने से पहले अब पुलिस वेरीफिकेशन जरूरी:वकील बनने की प्रक्रिया में बदलाव, बार काउंसिल के 3 नामित सदस्य लेंगे इंटरव्यू

यूपी में एडवोकेट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले इंटरव्यू भी किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस वेरीफेकिशन भी जरूरी कर दिया गया है। अगर किसी पर एफआईआर दर्ज है तो पुलिस वेरीफिकेशन में उसका जिक्र किया जाएगा। अभी तक बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए एलएलबी करने वालों को अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र संबंधित प्रदेश के बार काउंसिल में भेजने होते थे। वहां से कागजातों का वेरीफिकेशन किए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होकर आ जाता था। लेकिन सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन के बाद इसमें बदलाव किया गया है। अब किसी भी अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन से पहले उसका पुलिस वेरीफिकेशन होगा। पुलिस वेरीफिकशन में ओके रिपोर्ट लगने के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। तीन सदस्य विधि प्रवक्ता के साथ लेंगे इंटरव्यू इस बार होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी को 8 जाेन में बांटा गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हर जोन में 3 सदस्य नामित किए गए हैं। इनके साथ विधि के प्रवक्ता भी इंटरव्यू लेंगे। अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है तो इंटरव्यू के समय इसका शपथ पत्र भी देना होगा। सभी को ड्रेस कोड में आना होगा। अगर समिति राजी नहीं तो 3 महीने बाद दोबारा होगा इंटरव्यू अगर समिति को लगता है कि अभ्यर्थी इंटरव्यू में उत्तीर्ण नहीं है तो उसे 3 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी राहत, अब सिर्फ 750 लगेगी फीस अभी तक यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 हजार रुपये फीस देनी पड़ रही थी। अब इसको बहुत कम कर दिया गया है। अब सिर्फ 750 रुपये फीस लगेगी। इसमें एक ड्राफ्ट 600 रुपये और दूसरा 150 रुपये का लगेगा। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। एडवोकेट सचिन देव त्यागी और एडवोकेट आदित्य कुमार का कहना है कि बार काउंसिल के इस निर्णय का स्वागत है। इससे युवा अधिवक्ताओं पर फीस का भार बेहद कम होगा। लगातार नियमों में की जा रही सख्ती एडवोकेट बनने के लिए लगातार नियमों में सख्ती की जा रही है ताकि गलत लोग इस पेशे में न आएं। पहले एलएलबी करने के बाद सीधे रजिस्ट्रेशन हो जाता था लेकिन इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया। पिछले कई सालों से बार काउंसिल एआईबी (ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन) परीक्षा करा रहा है। यानी, रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद अब हर अभ्यर्थी को एआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। जब तक अभ्यर्थी एआईबी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तब तक कोर्ट में उसका वकालतनामा नहीं लग सकता है। इंटरव्यू के लिए यूपी को 8 जोन में बांटा जोन-1: मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर। जोन-2: आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनुपरी, मथुरा, कासगंज। जोन-3: कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरुखाबाद, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर। जोन-4: प्रयागराज, भदोही, चंदौली, अयोध्या, जौनपुर, कोशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, सुलतानपुर, चित्रकूट। जोन-5: लखनऊ, अंबेडनगर, अमेठी, बहराईच, बलरामपुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, रायबरेली, श्रावस्ती। जोन-6: बरेली, बदांयू, पीलीभीत, रामपुर, संभल, शहाजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर। जोन-7: गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, मऊ, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर। जोन-8: झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा हमीरपुर।

Oct 28, 2024 - 07:30
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एडवोकेट बनने से पहले अब पुलिस वेरीफिकेशन जरूरी:वकील बनने की प्रक्रिया में बदलाव, बार काउंसिल के 3 नामित सदस्य लेंगे इंटरव्यू
यूपी में एडवोकेट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले इंटरव्यू भी किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस वेरीफेकिशन भी जरूरी कर दिया गया है। अगर किसी पर एफआईआर दर्ज है तो पुलिस वेरीफिकेशन में उसका जिक्र किया जाएगा। अभी तक बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए एलएलबी करने वालों को अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र संबंधित प्रदेश के बार काउंसिल में भेजने होते थे। वहां से कागजातों का वेरीफिकेशन किए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होकर आ जाता था। लेकिन सुप्रीमकोर्ट की गाइड लाइन के बाद इसमें बदलाव किया गया है। अब किसी भी अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन से पहले उसका पुलिस वेरीफिकेशन होगा। पुलिस वेरीफिकशन में ओके रिपोर्ट लगने के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। तीन सदस्य विधि प्रवक्ता के साथ लेंगे इंटरव्यू इस बार होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी को 8 जाेन में बांटा गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हर जोन में 3 सदस्य नामित किए गए हैं। इनके साथ विधि के प्रवक्ता भी इंटरव्यू लेंगे। अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है तो इंटरव्यू के समय इसका शपथ पत्र भी देना होगा। सभी को ड्रेस कोड में आना होगा। अगर समिति राजी नहीं तो 3 महीने बाद दोबारा होगा इंटरव्यू अगर समिति को लगता है कि अभ्यर्थी इंटरव्यू में उत्तीर्ण नहीं है तो उसे 3 महीने बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी राहत, अब सिर्फ 750 लगेगी फीस अभी तक यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 हजार रुपये फीस देनी पड़ रही थी। अब इसको बहुत कम कर दिया गया है। अब सिर्फ 750 रुपये फीस लगेगी। इसमें एक ड्राफ्ट 600 रुपये और दूसरा 150 रुपये का लगेगा। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। एडवोकेट सचिन देव त्यागी और एडवोकेट आदित्य कुमार का कहना है कि बार काउंसिल के इस निर्णय का स्वागत है। इससे युवा अधिवक्ताओं पर फीस का भार बेहद कम होगा। लगातार नियमों में की जा रही सख्ती एडवोकेट बनने के लिए लगातार नियमों में सख्ती की जा रही है ताकि गलत लोग इस पेशे में न आएं। पहले एलएलबी करने के बाद सीधे रजिस्ट्रेशन हो जाता था लेकिन इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया। पिछले कई सालों से बार काउंसिल एआईबी (ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन) परीक्षा करा रहा है। यानी, रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद अब हर अभ्यर्थी को एआईबी परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। जब तक अभ्यर्थी एआईबी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तब तक कोर्ट में उसका वकालतनामा नहीं लग सकता है। इंटरव्यू के लिए यूपी को 8 जोन में बांटा जोन-1: मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, बुलंदशहर। जोन-2: आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनुपरी, मथुरा, कासगंज। जोन-3: कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरुखाबाद, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर। जोन-4: प्रयागराज, भदोही, चंदौली, अयोध्या, जौनपुर, कोशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, सुलतानपुर, चित्रकूट। जोन-5: लखनऊ, अंबेडनगर, अमेठी, बहराईच, बलरामपुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, रायबरेली, श्रावस्ती। जोन-6: बरेली, बदांयू, पीलीभीत, रामपुर, संभल, शहाजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर। जोन-7: गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, मऊ, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर। जोन-8: झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा हमीरपुर।

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