गैंग लीडर समेत 2 को 5-5 साल की सजा:कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना

सोनभद्र में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान व सक्रिय गैंग सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5-5 वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था। 30 सितंबर 2022 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान पुत्र स्व. शमीम सिद्दीकी निवासी डूमरडीहा, थाना दुद्धी, सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है। जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू पुत्र रामप्रसाद पनिका निवासी शिव मंदिर रेनुसागर, थाना अनपरा, सोनभद्र के साथ अन्य सदस्य शामिल हैं। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत इनके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमा विचाराधीन है। लोगों में भय पैदाकर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की ज़ुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर 30 सितंबर 2022 को पिपरी थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान एवं सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान और सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5-5 वर्ष की कठोर कैद एवं 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

Nov 28, 2024 - 19:20
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गैंग लीडर समेत 2 को 5-5 साल की सजा:कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना
सोनभद्र में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अर्चना रानी की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान व सक्रिय गैंग सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5-5 वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था। 30 सितंबर 2022 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था तो पता चला कि मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान पुत्र स्व. शमीम सिद्दीकी निवासी डूमरडीहा, थाना दुद्धी, सोनभद्र का एक सक्रिय गैंग है। जिसका वह गैंग लीडर है। इसके अलावा गैंग का सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू पुत्र रामप्रसाद पनिका निवासी शिव मंदिर रेनुसागर, थाना अनपरा, सोनभद्र के साथ अन्य सदस्य शामिल हैं। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत इनके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमा विचाराधीन है। लोगों में भय पैदाकर आर्थिक लाभ हेतु कार्य करना इनका एकमात्र कार्य है। यहीं वजह है कि इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखवाने अथवा गवाही देने की ज़ुर्रत नहीं करता है। जिसकी वजह से इनका वर्चस्व कायम है। इस तहरीर पर 30 सितंबर 2022 को पिपरी थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान एवं सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी उर्फ रेहान और सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पनिका उर्फ दीपू को 5-5 वर्ष की कठोर कैद एवं 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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