पति की हत्या की दोषी पत्नी-प्रेमी को आजीवन कारावास:हापुड़ कोर्ट ने 32-32 हजार जुर्माना लगाया, 5 साल पहले चाकू गोदकर मारा था

हापुड़ में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 32-32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी व आशीष कश्यप ने बताया- दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के सेक्टर 8 शाहबाद मोहम्मदपुर के कपिल कुमार ने 6 अक्टूबर 2019 को थाना पिलखुवा में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि करीब 7 साल पहले उसके भाई अशोक कुमार की शादी शाहबाद मोहम्मदपुर की सोनिया के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक पुत्री को जन्म दिया। एक वर्ष पहले सोनिया की जान-पहचान थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव सिखैड़ा के गगन उर्फ गोलू से हुई थी। जिसके बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। तीन माह पहले गगन उर्फ गोलू घर से सोनिया को भगा लाया था। इसके बाद से पीड़ित उसका भाई अशोक, भाई का साला गौरव दोनों की तलाश कर रहे थे। छह अक्टूबर 2019 को तीनों गगन उर्फ गोलू के घर पहुंचे। छानबीन करने पर पता चला कि गगन उर्फ गोलू अपने खेत पर सोनिया के साथ मौजूद है। तलाश करते हुए तीनों गांव स्थित पानी की टंकी के पास पहुंचे। जहां उन्हें गगन उर्फ गोलू व सोनिया मिल गए। अशोक को देखते ही सोनिया ने गगन उर्फ गोलू से उसकी हत्या करने के लिए कहा। इसी बीच गगन उर्फ गोलू ने जेब से चाकू निकालकर अशोक के पेट में घोंप दिया। गगन उर्फ गोलू चाकू से तक तक अशोक को गोदता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मामले में पुलिस ने सोनिया व गगन उर्फ गोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। तभी से मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय प्रथम) में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राय ने सोनिया और गगन उर्फ गोलू को दोषी करार दिया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32-32 हजार का जुर्माना लगाया।

Nov 20, 2024 - 20:10
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पति की हत्या की दोषी पत्नी-प्रेमी को आजीवन कारावास:हापुड़ कोर्ट ने 32-32 हजार जुर्माना लगाया, 5 साल पहले चाकू गोदकर मारा था
हापुड़ में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा सुनाई। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 32-32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी व आशीष कश्यप ने बताया- दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के सेक्टर 8 शाहबाद मोहम्मदपुर के कपिल कुमार ने 6 अक्टूबर 2019 को थाना पिलखुवा में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि करीब 7 साल पहले उसके भाई अशोक कुमार की शादी शाहबाद मोहम्मदपुर की सोनिया के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक पुत्री को जन्म दिया। एक वर्ष पहले सोनिया की जान-पहचान थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव सिखैड़ा के गगन उर्फ गोलू से हुई थी। जिसके बाद दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। तीन माह पहले गगन उर्फ गोलू घर से सोनिया को भगा लाया था। इसके बाद से पीड़ित उसका भाई अशोक, भाई का साला गौरव दोनों की तलाश कर रहे थे। छह अक्टूबर 2019 को तीनों गगन उर्फ गोलू के घर पहुंचे। छानबीन करने पर पता चला कि गगन उर्फ गोलू अपने खेत पर सोनिया के साथ मौजूद है। तलाश करते हुए तीनों गांव स्थित पानी की टंकी के पास पहुंचे। जहां उन्हें गगन उर्फ गोलू व सोनिया मिल गए। अशोक को देखते ही सोनिया ने गगन उर्फ गोलू से उसकी हत्या करने के लिए कहा। इसी बीच गगन उर्फ गोलू ने जेब से चाकू निकालकर अशोक के पेट में घोंप दिया। गगन उर्फ गोलू चाकू से तक तक अशोक को गोदता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मामले में पुलिस ने सोनिया व गगन उर्फ गोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। तभी से मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय प्रथम) में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राय ने सोनिया और गगन उर्फ गोलू को दोषी करार दिया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32-32 हजार का जुर्माना लगाया।

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