पॉस्को एक्ट में 3 दोषियों को हुई कैद:अलीगढ़ में अलग-अलग थानों में हुई थी घटना, एक को 10 साल तो दो को 20-20 साल की कैद

अलीगढ़ में नाबालिग और मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने 10 साल और 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। इसमें सासनीगेट थाना क्षेत्र का एक मामला 2016 का है। जबकि दूसरी घटना अकराबाद थाना क्षेत्र में 2021 में हुई थी और तीसरी घटना खैर थाना क्षेत्र की है। जिसमें 2022 में एक दोषी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अलग-अलग न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इन्हें सजा दी है। 5 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म खैर थाना क्षेत्र में दो साल पहले 2021 में गांव मान सिंह खुर्द निवासी पिंटा पुत्र पुरनमल कुशवाहा ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना 6 जनवरी की है। पीड़ित की मां ने बताया कि दोपहर में 12 बजे के आसपास वह अपने घर में नहा रही थी और उसकी बच्ची बाहर खेल रही थी। जब वह बाहर आई तो बच्ची गायब थी और दूसरे बच्चों ने बताया कि पिंटा उसे गांव से बाहर की ओर ले गया है। जब बच्ची की मां ने जाकर खोजबीन शुरू की तो दोषी बच्ची के साथ खेत में दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की मां को देखकर वह गायब हो गया था। जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट सुरेंद्र मोहन सहाय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना है। उन्होंने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह पूरी रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। बदायूं के दोषी ने अकराबाद में किया था दुष्कर्म अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले बदायूं के व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट-3 ने बदायूं के थाना वजीरगंज निवासी दीपेश उर्फ आर्यन पुत्र राजेश तोमर को 20 साल की कैद और 38 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। सासनीगेट थाना क्षेत्र के पला साहिबाबाद निवासी सुनील पुत्र हरिकिशन ने 2016 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अब दोषी को सजा सुनाई गई है।

Dec 4, 2024 - 01:30
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पॉस्को एक्ट में 3 दोषियों को हुई कैद:अलीगढ़ में अलग-अलग थानों में हुई थी घटना, एक को 10 साल तो दो को 20-20 साल की कैद
अलीगढ़ में नाबालिग और मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने 10 साल और 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों के ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। इसमें सासनीगेट थाना क्षेत्र का एक मामला 2016 का है। जबकि दूसरी घटना अकराबाद थाना क्षेत्र में 2021 में हुई थी और तीसरी घटना खैर थाना क्षेत्र की है। जिसमें 2022 में एक दोषी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अलग-अलग न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इन्हें सजा दी है। 5 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म खैर थाना क्षेत्र में दो साल पहले 2021 में गांव मान सिंह खुर्द निवासी पिंटा पुत्र पुरनमल कुशवाहा ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना 6 जनवरी की है। पीड़ित की मां ने बताया कि दोपहर में 12 बजे के आसपास वह अपने घर में नहा रही थी और उसकी बच्ची बाहर खेल रही थी। जब वह बाहर आई तो बच्ची गायब थी और दूसरे बच्चों ने बताया कि पिंटा उसे गांव से बाहर की ओर ले गया है। जब बच्ची की मां ने जाकर खोजबीन शुरू की तो दोषी बच्ची के साथ खेत में दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची की मां को देखकर वह गायब हो गया था। जिसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट सुरेंद्र मोहन सहाय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना है। उन्होंने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसके ऊपर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह पूरी रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। बदायूं के दोषी ने अकराबाद में किया था दुष्कर्म अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले बदायूं के व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट-3 ने बदायूं के थाना वजीरगंज निवासी दीपेश उर्फ आर्यन पुत्र राजेश तोमर को 20 साल की कैद और 38 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं स्पेशल कोर्ट पॉस्को एक्ट-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। सासनीगेट थाना क्षेत्र के पला साहिबाबाद निवासी सुनील पुत्र हरिकिशन ने 2016 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अब दोषी को सजा सुनाई गई है।

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