वाराणसी कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज:बहाने से बुलाकर होटल ले गया फिर तमंचा के बल पर रेप, पीड़िता को धमकाया
वाराणसी में सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में किशोर अपचारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोर अपचारी की जमानत की अपील खारिज कर दी। अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मार्च महीने में उसके इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जिसे उसने स्वीकार कर लिया और सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत होने लगी। इसके बाद किशोर और युवती के बीच अतरंग बातचीत का दौर शुरू हो गया तो दोनों ने निजी जिंदगी की बातें भी शेयर की। किशोर ने 5 अप्रैल 2024 को पीड़िता को फोन कर कुछ जरूरी बाते करने के लिए सिंह मेडिकल रिसर्च सेन्टर के पास बुलाया। उसे बहाने से पास में स्थित एक मकान, जो देखने में होटलनुमा लग रहा था। जिस पर प्रार्थिनी ने जाने से मना किया तो उसने बताया कि परिचित का घर है, यहां पर कोई नहीं रहता। भरोसा देकर मकान में एक कमरे में ले गया और दरवाजा बन्द कर पीड़िता को अपने आलिंगन में लेने का प्रयास करने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया तो किशोर अपचारी ने तमंचा निकाल कर उसको गोली मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वापस सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जज ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया।
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