सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को 20-20 साल की सजा:बलरामपुर न्यायालय ने लगाया 13-13 हजार का जुर्माना
बलरामपुर में जिला न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल तीन पुरुष और दो महिला आरोपियों को दोषी मानते हुए 20- 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 13 -13 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपियों द्वारा 6 वर्ष पहले एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। युवती के पिता के तहरीर पर थाना महराजगंज तराई पर मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।पुलिस ने जांच पड़ताल करके न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना महराजगंज तराई पर वादी ने 18 मार्च 2018 को लिखित तहरीर देकर पुलिस को सूचना दी थी। सिपाही लाल पुत्र राम सहाय, मांगीराम पुत्र मंगल पासी, रितेश पासी पुत्र सीताराम पासी, अनोखी देवी पत्नी सीताराम पासी, पूनम देवी पत्नी रितेश पासी निवासी लहेरी थाना महराजगंज तराई ने उसके पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। जिसको लेकर स्थानीय थाना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमें मुकदमे के दौरान जिला अदालत में दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों के गवाह और सबूत को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 -20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 -13 हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले में माता, बेटे और बहू को सजा सुनाई है।
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