सुल्तानपुर में हिस्ट्रीशीटर भाजपा नेता को जेल:जानलेवा हमले के मामले में जमानत याचिका खारिज, बिना हथकड़ी डाले ले गई पुलिस
सुल्तानपुर में भाजपा नेता और गोसाईंगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर अवधेश पांडेय की अंतरिम जमानत जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने रद्द करते हुए जेल भेज दिया है। अदालत में पहुंचे अवधेश के साथ पुलिस का बर्ताव सत्ता की हनक को दिखा रहा था। जहां आम कैदियों को हथकड़ी में ले जाया जाता है, वहीं पुलिस ने उसे खुली छूट दे रखी थी। वह आराम से जेब में हाथ डाले कोर्ट से निकला और पुलिस वाहन में बैठकर जेल पहुंच गया। आइए जानते हैं पूरा मामला... जानकारी के मुताबिक, गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली निवासी देवनारायण पांडेय ने भाजपा नेता अवधेश पांडेय पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत जुलाई 2024 में एसीजेएम 5 कोर्ट नंबर 21 में जज अमित सिंह के समक्ष की गई थी, जिसमें देवनारायण ने बताया कि 2019 में विवादित जमीन को लेकर उनके बेटे विक्की ऊर्फ श्रीकांत पर अवधेश पांडेय ने जानलेवा हमला किया था। कोर्ट में हुई तीखी बहस अवधेश पांडेय ने आज जिला जज जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर वादी की ओर से अधिवक्ता काशी शुक्ला ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2019 में अवधेश ने विक्की को लाठी-डंडों से पीटा और अवैध तमंचे से गोली मार दी। जब थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो देवनारायण ने कोर्ट की शरण ली। डॉक्टरों की गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अवधेश को तलब किया था। 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने आज अवधेश की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है। ज्ञात हो कि भाजपा नेता अवधेश पांडेय गोसाईंगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर जानलेवा हमला, बलवा, धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।
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