हाथरस प्रशासन ने एक होटल का बेसमेंट किया सील:नियम विरुद्ध बनाया गया था बेसमेंट, कई अन्य भवन स्वामियों को दिया नोटिस

हाथरस में प्रशासन ने अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस के बेसमेंट को सील कर दिया। बरसात के दौरान दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू की थी। इस दौरान कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें होटल एंबिएंस भी शामिल था। होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया। इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया। बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। इसी को लेकर इस होटल का बेसमेंट सील कर दिया गया है। इस मौके पर वहां उप जिलाधिकारी सदर नीरज शर्मा भी मौजूद थे। एक सप्ताह के अंदर भवन खाली करने का आदेश... होटल संचालक को यह हिदायत दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दें। किसी भी कार्यक्रम की कोई बुकिंग न ली जाए, अन्यथा इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कार्य न करें। बिना मानचित्र स्वीकृति के कार्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कस्बा मेंडू में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटने पर बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने राजरानी इन्फ्रोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल निवासी बसंत बाग व विकास कर्ता मुकेश कोठारी निवासी मेंडू को नोटिस जारी कर इस भूमि पर सभी कार्य रोकने के लिए कहा है।

Nov 6, 2024 - 09:45
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हाथरस प्रशासन ने एक होटल का बेसमेंट किया सील:नियम विरुद्ध बनाया गया था बेसमेंट, कई अन्य भवन स्वामियों को दिया नोटिस
हाथरस में प्रशासन ने अलीगढ़ रोड स्थित होटल अंबा एंबिएंस के बेसमेंट को सील कर दिया। बरसात के दौरान दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने भवनों पर सख्ती शुरू की थी। इस दौरान कई भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें होटल एंबिएंस भी शामिल था। होटल के संचालक ने भवन का नक्शा कई हिस्सों में स्वीकृत कराया हुआ था, लेकिन होटल के रूप में नक्शे को स्वीकृत नहीं कराया गया। इसमें नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया गया। बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। इसी को लेकर इस होटल का बेसमेंट सील कर दिया गया है। इस मौके पर वहां उप जिलाधिकारी सदर नीरज शर्मा भी मौजूद थे। एक सप्ताह के अंदर भवन खाली करने का आदेश... होटल संचालक को यह हिदायत दी गई है कि एक सप्ताह के अंदर भवन को खाली कर दें। किसी भी कार्यक्रम की कोई बुकिंग न ली जाए, अन्यथा इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कार्य न करें। बिना मानचित्र स्वीकृति के कार्य पाया जाता है तो निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कस्बा मेंडू में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी काटने पर बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने राजरानी इन्फ्रोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल निवासी बसंत बाग व विकास कर्ता मुकेश कोठारी निवासी मेंडू को नोटिस जारी कर इस भूमि पर सभी कार्य रोकने के लिए कहा है।

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