5 घंटे हिरासत में रहे कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी:धोखाधड़ी में फंसे कांग्रेस नेता का पत्नी संग मुरादाबाद कोर्ट में सरेंडर, दोनों के थे वारंट

कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी गुरुवार को करीब 5 घंटे तक कस्टडी में रहे। धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में वारंट जारी होने के बाद दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। 5 घंटे बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। मुरादाबाद में गलशहीद थाना क्षेत्र में मोहल्ला सीधी सराय निवासी शहजाद अहमद ने 2021 में अदालत में एक वाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 2016 में अकबर नाम के व्यक्ति उन्हें बताया था कि आराध्यम इन्फ्रा बिल्डर्स कंपनी काफी सस्ते में प्लाट बेच रही है। कंपनी दिल्ली रोड पर जोया के पास कॉलोनी बना रही है। वाद दर्ज कराने वाले शहजाद ने अपनी याचिका में कहा था कि इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर सचिन चौधरी, सह निदेशक आभा चौधरी, मार्केटिंग हेड मोहित पांडे और संदीप ने उन्हें बताया कि वह एक से अधिक प्लाट लेते हैं तो काफी छूट दी जाएगी। शहजाद अहमद का कहना है कि छूट के बारे में जानकारी होने पर उन्होंने छह प्लाट बुक कराकर 12 लाख रुपए सचिन चौधरी को दे दिए थे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी सचिन चौधरी ने भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं कराई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इसकी शिकायत सचिन चौधरी से की तो सचिन ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद सचिन चौधरी ने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। शहजाद के वकील मोहम्मद आरिफ ने मीडिया को बताया कि परिवाद की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की जा रही है। इस मामले में अदालत ने सचिन चौधरी, आभा चौधरी, और संदीप को गबन की धारा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तलब किया था। बार-बार समन करने के बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो नौ अक्तूबर 2024 को कोर्ट ने तीनों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को इसी मामले में सचिन चौधरी, उनकी पत्नी आभा चौधरी,और संदीप सिंह अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।

Oct 25, 2024 - 04:55
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5 घंटे हिरासत में रहे कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी:धोखाधड़ी में फंसे कांग्रेस नेता का पत्नी संग मुरादाबाद कोर्ट में सरेंडर, दोनों के थे वारंट
कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी गुरुवार को करीब 5 घंटे तक कस्टडी में रहे। धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में वारंट जारी होने के बाद दोनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। 5 घंटे बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। मुरादाबाद में गलशहीद थाना क्षेत्र में मोहल्ला सीधी सराय निवासी शहजाद अहमद ने 2021 में अदालत में एक वाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 2016 में अकबर नाम के व्यक्ति उन्हें बताया था कि आराध्यम इन्फ्रा बिल्डर्स कंपनी काफी सस्ते में प्लाट बेच रही है। कंपनी दिल्ली रोड पर जोया के पास कॉलोनी बना रही है। वाद दर्ज कराने वाले शहजाद ने अपनी याचिका में कहा था कि इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर सचिन चौधरी, सह निदेशक आभा चौधरी, मार्केटिंग हेड मोहित पांडे और संदीप ने उन्हें बताया कि वह एक से अधिक प्लाट लेते हैं तो काफी छूट दी जाएगी। शहजाद अहमद का कहना है कि छूट के बारे में जानकारी होने पर उन्होंने छह प्लाट बुक कराकर 12 लाख रुपए सचिन चौधरी को दे दिए थे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी सचिन चौधरी ने भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं कराई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इसकी शिकायत सचिन चौधरी से की तो सचिन ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद सचिन चौधरी ने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। शहजाद के वकील मोहम्मद आरिफ ने मीडिया को बताया कि परिवाद की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की जा रही है। इस मामले में अदालत ने सचिन चौधरी, आभा चौधरी, और संदीप को गबन की धारा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तलब किया था। बार-बार समन करने के बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो नौ अक्तूबर 2024 को कोर्ट ने तीनों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को इसी मामले में सचिन चौधरी, उनकी पत्नी आभा चौधरी,और संदीप सिंह अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा कर दिया है।

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