PF से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक जरूरी नहीं:EPFO ने विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव किया, खाता खोलते वक्त ही वेरिफिकेशन होगा
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय UAN में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को X पोस्ट के जरिए नए बदलावों की जानकारी दी है। बैंक सीडिंग प्रोसेस में भी बदलाव, एम्प्लॉयर अप्रूवल को हटाया बैंक सीडिंग क्या है? बैंक सीडिंग प्रोसेस में कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को बैंक अकाउंट से लिंक करता है। इसके बाद ही EPFO सीधे आपके बैंक खाते में पैसे (जैसे PF निकासी, पेंशन, या ब्याज) ट्रांसफर करता है। मई 2024 से चल रहा था सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है। UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी इससे पहले, 26 मार्च को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी थी कि EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सुमिता ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। इसका मकसद प्रोसेस को आसान बनाना है ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सब्मिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है। ये खबर भी पढ़ें PF से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर ₹5 लाख होगी: CBT के अप्रूवल के बाद लागू होगा फैसला; अभी ₹1 लाख तक निकाल सकते हैं कर्मचारी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट से ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (ASAC) की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया है। पूरी खबर पढ़ें...

PF से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक जरूरी नहीं: EPFO ने विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव किया
हाल ही में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसे निकालने के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब, PF खाताधारकों को पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले, कई लोगों को वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस नई प्रक्रिया के साथ, EPFO ने उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास किया है।
बदलाव की विशेषताएँ
इस नए नियम के तहत, खाता खोलते समय ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह से, जब आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने का निर्णय लेते हैं, तो आपको किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ ने कहा है कि यह कदम खाताधारकों के लिए प्रक्रिया को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पैसे निकालने की प्रक्रिया
Pफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो गई है। अब आपको पहले की तरह बैंक से कैंसिल चेक लेने और अन्य कागजी कार्यवाही में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको अपने खाते की सूचना और वेरिफिकेशन का ध्यान रखना होगा। यह नई प्रक्रिया EPFO के डिजिटलीकरण के प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी लेनदेन को आसानी से ऑनलाइन करना है।
क्या करें यदि आपको समस्या होती है?
यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या उनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्य में, EPFO और भी नई सुविधाएँ और उपाय पेश कर सकता है, जिससे सभी खाताधारकों को बेहतर सेवा मिल सके।
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समापन विचार
यह बदलाव निश्चित रूप से PF खाताधारकों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। अब, बिना किसी जटिलता के, लोग आसानी से अपने पीएफ से पैसे निकाल पाएंगे। इसके साथ ही, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाले इस कदम ने डिजिटल इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाया है। इसके तहत, सभी सुविधाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों की जीवनस्तर में सुधार होगा। Keywords: PF से पैसे निकालने की प्रक्रिया, EPFO नए नियम, कैंसिल चेक की जरूरत नहीं, PF खाता खोलना, EPFO वेरिफिकेशन प्रक्रिया, पीएफ विड्रॉल बदलाव, पीएफ पैसे निकालना, EPFO सर्विसेस.
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