उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने पूरा किया वादा
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए,... The post उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने निभाया वादा, ये छूट भी मिलेगी appeared first on Uttarakhand Raibar.

उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने पूरा किया वादा
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए नियमावली जारी की है।
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपने वादों को निभाते हुए, सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधिवत तौर पर 'उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली - 2025' जारी की। इस निर्णय के तहत, अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जो कि उत्तराखंड जैसे सैन्य बहुल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आरक्षण का लाभ पाने वाले विभाग और पद
जो अग्निवीर विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा:
- गृह विभाग: पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस / पीएसी, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बन्दी रक्षक, उप कारापाल।
- वन विभाग: वन आरक्षी, वन दरोगा।
- आबकारी विभाग: आबकारी सिपाही।
- परिवहन विभाग: प्रवर्तन सिपाही।
- सचिवालय प्रशासन विभाग: सचिवालय रक्षक।

पंजीकरण की प्रक्रिया और योग्यताएं
उसे भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में सेवा समाप्त होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही, योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित जनपद के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकृत उम्मीदवार 10% क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे जब वे समूह ग के वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन करेंगे।
फिजिकल और आयु में छूट
अग्निवीरों को सीधी भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, जिससे उनकी नौकरी पाने के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर हमारे प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।"
पूरा शासनादेश यहां से डाउनलोड करें…
यह निर्णय न केवल अग्निवीरों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम निश्चित रूप से राज्य में सैन्य सेवाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाएगा।
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सदस्य, टीम इंडिया ट्वोडे - प्रियंका शर्मा
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