उत्तराखंड में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए नई एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में बदलाव
देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में वर्दीधारी दरोगा और कांस्टेबल की भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली लागू की गई है। गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लागू इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने के साथ-साथ आयु सीमा और अन्य …

उत्तराखंड में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए नई एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में बदलाव
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में दरोगा और कांस्टेबल की भर्तियों के लिए नई नियमावली लागू की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।
देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में वर्दीधारी दरोगा और कांस्टेबल की भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली को लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यह नई व्यवस्था तैयार की गई है, जिसका मकसद भर्ती प्रक्रिया की एकरूपता लाना तथा आयु सीमा और अन्य नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करना है।
नई भर्ती नियमावली का विवरण
नई दरोगा नियमावली के तहत विभिन्न पदों जैसे उप निरीक्षक (पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक (पीएसी, आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के लिए अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले इन सभी पदों के लिए अलग-अलग परीक्षा व्यवस्था थी, जिससे छात्रों को निरंतर परेशानी का सामना करना पड़ता था।
कांस्टेबल भर्ती में परिवर्तन
इसी तरह, कांस्टेबल भर्ती के लिए भी नई नियमावली लागू की गई है। इसके तहत पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, और सचिवालय-विधानसभा रक्षकों की भर्ती भी अब एक ही परीक्षा के माध्यम से होगी। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह कदम राज्य के युवाओं के लिए नई अवसरों के द्वार खोलने वाला है।
आयु सीमा में बदलाव
नई नियमावली के तहत भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। दरोगा भर्ती के लिए आयु सीमा पहले 18 से 28 वर्ष थी, जिसे अब 21 से 35 वर्ष कर दिया गया है। वहीं, कांस्टेबल भर्ती के लिए यह सीमा 18 से 22 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। यह बदलाव प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्यमंत्री का उद्गार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई भर्ती प्रणाली को राज्य के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत भर्ती नियमावली लागू करना सरकार की पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल युवाओं को समान अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और मजबूती देगा।”
आगामी राहत पैकेज
उधर, देहरादून से एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है। इस राहत पैकेज के अंतर्गत आपदा में मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
नई भर्ती नियमावली और आयु सीमा में बदलाव से उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के द्वार भी खोलेगा। इस नई प्रणाली से राज्य की सुरक्षा और सेवाओं में भी सुधार होने की संभावना है।
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सादर, टीम इंडिया टुडे
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