मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एकीकृत भर्ती नियमावलियों का ऐलान, सुरक्षा बलों की भर्ती में लाएगा नया बदलाव
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उपनिरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए बनाई गई एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के समूह ‘ग‘ के वर्दीधारी उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती […]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन भर्ती परीक्षाओं में एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू
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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उप निरीक्षकों और सिपाहियों की भर्ती के लिए एकीकृत नियमावलियां लागू की गई हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षकों एवं सिपाहियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस निर्णय के तहत ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025‘ और ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025‘ बनाई गई हैं।
एकीकृत नियमावलियों का महत्व
यह नियमावलियां गृह विभाग के अधीन वेतन स्तर-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के पदों पर लागू होंगी। साथ ही, होमगार्ड विभाग और वन विभाग जैसे अन्य विभागों में भी ये नियमावलियां लागू होंगी। इस नई व्यवस्था से चयन प्रक्रिया में सुधार होगा और भर्ती में पारदर्शिता आएगी, जो राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री का बयान
पर्याप्त जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों हेतु तैयार की गई नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएगी।"
भर्ती प्रक्रिया की संरचना
कहा जा रहा है कि इस एकीकृत भर्ती नियमावली के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी IRB, अग्निशामक एवं बंदी रक्षक के पदों को शामिल किया गया है। साथ ही, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन के रक्षक पद भी इसमें शामिल होंगे।
भर्ती के विषय में जानकारी
इस नये नियमों के जरिए सरकार भर्ती के विभिन्न पहलुओं को देखा जाएगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके। सरकार आने वाले समय में इस प्रक्रिया को और भी सरल व प्रभावी बनाने की योजना बना रही है। अब अत्यधिक योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक आकर्षक अवसर है।
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सादर,
सप्ना नाथ, टीम इंडिया टुडे
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