कन्नौज रेप-कांड में आरोपी पूजा तोमर की जमानत याचिका खारिज:कोर्ट ने कहा- सबूतों को कर सकती है नष्ट, गैंग लीडर के इशारे पर करती है अपराध

कन्नौज के चर्चित रेप कांड की सह आरोपी की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता के पक्ष को सुनने के बाद पूजा के अपराध को गम्भीर मानते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सपा नेता नवाब सिंह यादव द्वारा नाबालिग से रेप मामले के तीन आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। मामले में तीनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं। इस केस में पूजा तोमर सह आरोपी है। पूजा तोमर के वकील अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने 8 नवम्बर को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 नवम्बर की तारीख मुकर्रर कर दी थी। बुधवार को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज नन्द कुमार ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना और फिर अभियोजन पक्ष को सुना। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पूजा तोमर ने दबंग किस्म के राजनैतिक व्यक्तियों के साथ गैंग बनाकर गम्भीर अपराध किया है। आर्थिक और भौतिक लाभ लेने के लिए ऐसे गम्भीर अपराध को अंजाम दिया है। जिससे इस कदर आतंक और भय व्याप्त है कि डर की वजह से कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। यदि पूजा तोमर को जमानत मिली तो वह साक्ष्यों को समाप्त करने का प्रयास करेगी और जमानत की शर्तों को दरकिनार कर भाग सकती है। मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में प्रस्तुत पूजा तोमर का जमानत प्रार्थना पत्र स्पेशल जज नन्द कुमार ने खारिज कर दिया है। नीलू की जमानत भी हो चुकी खारिज रेप केस में साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने के आरोपी गैंगस्टर नीलू यादव की ओर से उनके वकील ने पहले ही जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश नन्द कुमार ने जमानत याचिका 28 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। रेप केस मामले में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव, सह आरोपी पूजा तोमर और नीलू यादव जिला जेल में निरुद्ध हैं। 19 नवम्बर को होंगे पीड़िता के बयान कन्नौज का चर्चित रेप केस अब ट्रायल पर है। इसके लिए नाबालिग पीड़िता के 12 नवम्बर को पाक्सो एक्ट कोर्ट में बयान होने थे, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उसके बयान नहीं हो सके। अब नाबालिग किशोरी के बयान के लिए 19 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। 11 अगस्त की रात हुआ था रेप कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में नाबालिग भतीजी को उसी की बुआ नवाब सिंह के पास ले गई थी। जहां उसके साथ नवाब सिंह ने रेप किया। इसके बाद उसने बाहर निकलकर 112 पर कॉल कर के पुलिस बुला ली और नवाब सिंह यादव अपने ही डिग्री कॉलेज में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। 12 अगस्त को पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। तब से वह लगातार जेल में हैं।

Nov 13, 2024 - 18:20
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कन्नौज रेप-कांड में आरोपी पूजा तोमर की जमानत याचिका खारिज:कोर्ट ने कहा- सबूतों को कर सकती है नष्ट, गैंग लीडर के इशारे पर करती है अपराध
कन्नौज के चर्चित रेप कांड की सह आरोपी की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता के पक्ष को सुनने के बाद पूजा के अपराध को गम्भीर मानते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सपा नेता नवाब सिंह यादव द्वारा नाबालिग से रेप मामले के तीन आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। मामले में तीनों आरोपी जिला जेल में बंद हैं। इस केस में पूजा तोमर सह आरोपी है। पूजा तोमर के वकील अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने 8 नवम्बर को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 नवम्बर की तारीख मुकर्रर कर दी थी। बुधवार को गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज नन्द कुमार ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना और फिर अभियोजन पक्ष को सुना। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पूजा तोमर ने दबंग किस्म के राजनैतिक व्यक्तियों के साथ गैंग बनाकर गम्भीर अपराध किया है। आर्थिक और भौतिक लाभ लेने के लिए ऐसे गम्भीर अपराध को अंजाम दिया है। जिससे इस कदर आतंक और भय व्याप्त है कि डर की वजह से कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। यदि पूजा तोमर को जमानत मिली तो वह साक्ष्यों को समाप्त करने का प्रयास करेगी और जमानत की शर्तों को दरकिनार कर भाग सकती है। मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में प्रस्तुत पूजा तोमर का जमानत प्रार्थना पत्र स्पेशल जज नन्द कुमार ने खारिज कर दिया है। नीलू की जमानत भी हो चुकी खारिज रेप केस में साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने के आरोपी गैंगस्टर नीलू यादव की ओर से उनके वकील ने पहले ही जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश नन्द कुमार ने जमानत याचिका 28 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। रेप केस मामले में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव, सह आरोपी पूजा तोमर और नीलू यादव जिला जेल में निरुद्ध हैं। 19 नवम्बर को होंगे पीड़िता के बयान कन्नौज का चर्चित रेप केस अब ट्रायल पर है। इसके लिए नाबालिग पीड़िता के 12 नवम्बर को पाक्सो एक्ट कोर्ट में बयान होने थे, लेकिन न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण उसके बयान नहीं हो सके। अब नाबालिग किशोरी के बयान के लिए 19 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। 11 अगस्त की रात हुआ था रेप कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में नाबालिग भतीजी को उसी की बुआ नवाब सिंह के पास ले गई थी। जहां उसके साथ नवाब सिंह ने रेप किया। इसके बाद उसने बाहर निकलकर 112 पर कॉल कर के पुलिस बुला ली और नवाब सिंह यादव अपने ही डिग्री कॉलेज में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। 12 अगस्त को पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। तब से वह लगातार जेल में हैं।

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