दहेज हत्या की आरोपी पति को 10 साल कारावास:मैनपुरी कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 हजार जुर्माना भी, 4 साल पहले हुई थी वारदात

मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला... मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव विनायकपुर का है। 13 अक्टूबर 2020 को विवाहिता रामा देवी (पत्नी दुर्वेश कुमार) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके पक्ष ने इसे दहेज हत्या का मामला बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। विवाहिता के पिता अरविंद कुमार, जो कन्नौज जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के निवासी हैं, ने बरनाहल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रामा देवी का विवाह 2015 में दुर्वेश कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया गया और आखिरकार 13 अक्टूबर 2020 को उसकी हत्या कर दी गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी साबित पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। सबूतों और गवाहों के आधार पर पति दुर्वेश कुमार को दोषी पाया गया। कठोर सजा और जुर्माना अदालत ने आरोपी पति को विवाहिता की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

Dec 1, 2024 - 20:20
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दहेज हत्या की आरोपी पति को 10 साल कारावास:मैनपुरी कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 हजार जुर्माना भी, 4 साल पहले हुई थी वारदात
मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए दहेज हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला... मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव विनायकपुर का है। 13 अक्टूबर 2020 को विवाहिता रामा देवी (पत्नी दुर्वेश कुमार) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मायके पक्ष ने इसे दहेज हत्या का मामला बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। विवाहिता के पिता अरविंद कुमार, जो कन्नौज जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के निवासी हैं, ने बरनाहल थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी रामा देवी का विवाह 2015 में दुर्वेश कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया गया और आखिरकार 13 अक्टूबर 2020 को उसकी हत्या कर दी गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी साबित पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। सबूतों और गवाहों के आधार पर पति दुर्वेश कुमार को दोषी पाया गया। कठोर सजा और जुर्माना अदालत ने आरोपी पति को विवाहिता की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

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