देहरादून में पटाखों की बिक्री पर गाइडलाइन: क्या खुले में बिकेंगे या नहीं?
दीवाली में लोग खुशी-खुशी पटाखे जलाते हैं। पटाखों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। कई जगहों पर गली और मोहल्ले में भी पटाखों की बिक्री की जाती है जबकि कई बार खुले स्थान पर पटाखों के स्टॉल लगाए जाते हैं। राजधानी देहरादून में इस बार खुले में पटाखे बिक्री होगी या नहीं […] The post देहरादून में खुले में पटाखे बिकेंगे या नहीं, आ गई गाइडलाइन, जानें यहां first appeared on Vision 2020 News.

देहरादून में पटाखों की बिक्री पर गाइडलाइन: क्या खुले में बिकेंगे या नहीं?
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कम शब्दों में कहें तो इस दीवाली देहरादून में खुले में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
दीवाली का त्यौहार नजदीक है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लोग इस समय पटाखे जलाने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। मोहल्लों और गली-मोहल्लों में अक्सर पटाखों की बिक्री होती है और कई स्थानों पर पटाखों के स्टॉल भी लगते हैं। लेकिन राजधानी देहरादून में इस बार इस पर नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं, जिनके अनुसार खुले में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
पुलिस-प्रशासन ने की बैठक, लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दीवाली पर पटाखों की बिक्री व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर में खुले में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
खुले स्थानों पर बिक्री रहेगा प्रतिबंधित
बैठक में स्पष्ट किया गया कि देहरादून जिले के सभी सार्वजनिक रास्ते, सड़कों, आंतरिक मार्ग और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में ये सभी क्षेत्र एक निर्धारित नियम के अंतर्गत आने वाले हैं और यहां पटाखों की बिक्री नही की जा सकेगी।
पटाखों की बिक्री के लिए समय और शुल्क निर्धारित
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस साल केवल निर्धारित चार दिनों—17 से 21 अक्टूबर के बीच ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। इस अवधि के दौरान पटाखा दुकानदारों से केवल 850 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इस विषय पर व्यापारियों ने भी सहमति दिखाई है।
निषिद्ध क्षेत्रों की सूची
जिन स्थानों पर पटाखों की बिक्री निषिद्ध है, उनमें प्रमुख हैं: पलटन बाजार, कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार, हनुमान चौक-झंडा मोहल्ला, और रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक। यह प्रतिबंधित क्षेत्र सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के आस-पास शामिल किए गए हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आगे की योजना
साल 2024 से ही पटाखों की बिक्री के लिए केवल चिन्हित स्थलों पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल पटाखों की बिक्री को नियंत्रित करना है, बल्कि इससे वातावरण में होने वाले प्रदूषण को भी कम करना है।
इस दीवाली, क्रियान्वयन में प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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सादर, टीम इंडिया टुडे
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