नीलकंठ महादेव-बनाम जामा मस्जिद में 29 अक्टूबर को सुनवाई:सरकारी वकील की बहस पूरी, अब मस्जिद पक्ष करेगा बहस

बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मामले में बुधवार को सरकार की ओर वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी की बहस के लिए कोर्ट ने 29 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। बहस में डीजीसी ने कहा है यह पुरातत्व महत्व की इमारत है। इस पर किसी का कोई दावा नहीं हो सकता। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में मामला विचाराधीन है। बुधवार को कोर्ट में डीजीसी सिविल संजीव वैश्य ने अपनी बहस पूरी कर ली है। वादी मुकेश पटेल ने जमा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी। कमेटी और वक्फ भी करेगा बहस इस पर सरकार कि तरफ से बहस की गई। सरकार की ओर से डीजीसी की बहस खत्म होने के बाद इंतजामिया कमेटी ओर वक्फ बोर्ड अपनी बहस शुरू करेगा। उसके बाद वादी पक्ष अपनी बहस शुरू करेगा। फिलहाल बहस इस मसले पर चल रही है कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। हिंदू महासभा के अधिवक्त विवेक रैंदड़ ने बताया कि फिलहाल कोर्ट ने 29 अक्टूबर की तारीख दी है।

Oct 23, 2024 - 17:15
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नीलकंठ महादेव-बनाम जामा मस्जिद में 29 अक्टूबर को सुनवाई:सरकारी वकील की बहस पूरी, अब मस्जिद पक्ष करेगा बहस
बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मामले में बुधवार को सरकार की ओर वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी की बहस के लिए कोर्ट ने 29 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। बहस में डीजीसी ने कहा है यह पुरातत्व महत्व की इमारत है। इस पर किसी का कोई दावा नहीं हो सकता। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में मामला विचाराधीन है। बुधवार को कोर्ट में डीजीसी सिविल संजीव वैश्य ने अपनी बहस पूरी कर ली है। वादी मुकेश पटेल ने जमा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी। कमेटी और वक्फ भी करेगा बहस इस पर सरकार कि तरफ से बहस की गई। सरकार की ओर से डीजीसी की बहस खत्म होने के बाद इंतजामिया कमेटी ओर वक्फ बोर्ड अपनी बहस शुरू करेगा। उसके बाद वादी पक्ष अपनी बहस शुरू करेगा। फिलहाल बहस इस मसले पर चल रही है कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। हिंदू महासभा के अधिवक्त विवेक रैंदड़ ने बताया कि फिलहाल कोर्ट ने 29 अक्टूबर की तारीख दी है।

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