नैनीताल जिला पंचायत चुनाव- हाईकोर्ट ने कहा, दो दिन में शपथ पत्र पेश करे चुनाव आयोग
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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव- हाईकोर्ट ने कहा, दो दिन में शपथ पत्र पेश करे चुनाव आयोग
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रैबार डेस्क: बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला अभी भी विवादों में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संदर्भ में सुनवाई की, जिसमें पांच जिला पंचायत सदस्यों की कथित किडनैपिंग, अध्यक्ष पद के बैलेट पेपर में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग की शिकायतों पर विचार किया गया।
कोर्ट की सुनवाई का महत्वपूर्ण निर्णय
उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वह चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों और शिकायतों की पूरी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दो दिनों के भीतर शपथ पत्र के साथ पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह और नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीना की रिपोर्ट पर आयोग ने क्या निर्णय लिया। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा किसी संतोषजनक जवाब की अनुपस्थिति में, कोर्ट ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
पुनर्मतदान की मांग और इसके पीछे का मामला
इस मामले में जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को हाईकोर्ट में पुनर्मतदान की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर वोटिंग में एक बैलेट पेपर में टेंपरिंग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव का परिणाम अवैध ठहराया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिका दायर करने वाली स्वयं इस पद पर चुनाव नहीं लड़ी थीं, इसलिए यह याचिका निरस्त की जानी चाहिए।
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह भी जीते हुए सदस्य हैं और इस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। चुनाव के दिन हंगामे की स्थिति में कइयों के लापता होने की घटना ने इस चुनावी प्रक्रिया को और अधिक विवादास्पद बना दिया है। दोनों प्रमुख पार्टियाँ - बीजेपी और कांग्रेस - एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने इन सदस्यों को किडनैप किया।
मतगणना का विवाद और चुनाव परिणाम
नैनीताल जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद वोटिंग समय बढ़ाने का निर्णय लिया और रात में वीडियोग्राफी के साथ मतगणना की गई। हालांकि, चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए गए और उसे डबल लॉकर में रख दिया गया। निर्वाचन आयोग ने 16 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित किए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी दीपा दर्मवाल एक वोट से जीती, लेकिन कांग्रेस ने मतपत्र में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग का आरोप लगाया।
निष्कर्ष
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव अनेक विवादों और कानूनी जद्दो-जेहद को जन्म दे रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, चुनाव आयोग की कार्यवाही पर निगरानी बढ़ गई है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े निर्णय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस सभी घटनाक्रम पर हमें ध्यान बनाए रखना होगा और देखना होगा कि न्यायालय क्या निर्णय लेगा।
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