नोएडा प्राधिकरण ने 1578 करोड़ वापसी के लिए दिया नोटिस:पेट्रोल पंप, बैंक संचालकों के लिए दो बार लाए OTS स्कीम; अब तक जमा नहीं किया पैसा
नोएडा प्राधिकरण ने किराए पर संचालित हो रही कंपनियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। इन पर करीब 1578 करोड़ रुपए बकाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट कहा कि पैसा जमा कर दिया जाए। अन्यथा आवंटन निरस्त करके संपत्ति पर बल पूर्वक कब्जा लिया जाएगा। पैसा जमा करने के लिए प्राधिकरण तीसरी बार ओटीएस योजना लेकर आया है। ये तीन महीने की है। जिसमें साधारण ब्याज पर पैसा जमा किया जा सकता है। नोएडा प्राधिकरण की 49 ऐसी संपत्तियां ऐसी है जिन पर सरकारी विभाग, पेट्रोल पंप और बैंकों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी को संचालन के लिए प्राधिकरण में किराया देना होता है। विगत कई सालों से किराया जमा नहीं करने पर इन पर करीब 1578 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया जमा कराने के लिए प्राधिकरण दो बार 2019 और 2021 में ओटीएस स्कीम ला चुकी है। इसके तहत सामान्य ब्याज दर पर ये आवंटी अपना पैसा जमा कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। आरसी जारी करने पर गए कोर्ट प्राधिकरण ने इन सभी के खिलाफ आरसी जारी की। प्राधिकरण के इस कार्यवाही के विरोध में पेट्रोल पंप संचालक की कंपनियां व बैंकों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। जिसमें प्राधिकरण ने सभी प्रकरण में शपथ पत्र दाखिल कर चुका है। ये विचाराधीन है। ये मामला विधानसभा लेखा समिति के समक्ष विचाराधीन है। तीसरी बार लाए ओटीएस स्कीम विधानसभा लेखा समिति ने वसूली को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। ऐसे में तीसरी बार ओटीएस स्कीम निकाली गई। ताकि ये आवंटी अपना बकाया पैसा प्राधिकरण में जमा कर सके। ये ओटीएस तीन महीने के लिए होगी। इसके बाद भी यदि आवंटी पैसा जमा नहीं करते तो इनका आवंटन निरस्त करते हुए बल पूर्वक भौतिक कब्जा लिया जाएगा।
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